आयुषी पटेल की याचिका में ‘3’ और ‘8’ का अंतर, हाई कोर्ट ने एनटीए को दिया आदेश..

आयुषी पटेल की याचिका में ‘3’ और ‘8’ का अंतर, हाई कोर्ट ने एनटीए को दिया आदेश..

लखनऊ

फटी ओएमआर शीट को लेकर छात्रा आयुषी पटेल की दायर याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से आयुषी के सभी दस्तावेज और आयुषी की तरफ से मेल आईडी का प्रूफ जमा करवाया गया है, जिसपर एनटीए ने छात्रा को फटी हुई ओमआर शीट की तस्वीर भेजी थी. वहीं, एनटीए को भी कोर्ट ने ऑरिजनल ओएमआर शीट पेश करने के लिए कहा है.

लखनऊ हाईकोर्ट से एनटीए ने अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए तीन दिन का समय मांगा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 18 जून तय की है. बता दें कि नीट रिजल्ट आने के बाद आयुषी पटेल ने एक वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी थी कि एनटीए ने उसका रिजल्ट रोक दिया है क्योंकि उसकी ओएमआर शीट फटी हुई है. आयुषी का कहना था कि एनटीए ने फटी हुई ओएमआर शीट का मेल भी भेजा है, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है. इसको लेकर छात्रा ने लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी.

18 जून को होगी अगली सुनवाई

वायरल वीडियो पर जवाब देते हुए एनटीए ने कहा था कि हमने आयुषी पटेल को ऐसा कोई मेल भेजा ही नहीं है. इसके बाद एनटीए की तरफ से यह जानकारी भी सामने आई कि आयुषी पटेल का रिजल्ट किसी और एप्लीकेशन नंबर पर अपलोड हो गया है. पुराने एप्लीकेशन नंबर से आयुषी का परिणाम नहीं दिखा रहा है, दूसरे एप्लीकेशन नंबर पर आयुषी की मार्कशीट खुलकर आ रही है. इस पूरे मामले में हाईकोर्ट द्वारा सभी दस्तावेजों को चेक किया जाएगा. अगली सुनवाई पांच दिन बाद 18 जून को होनी है.

आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में भी आज ग्रेस मार्क्स की याचिका को लेकर सुनवाई होनी है. जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ के सामने आज दलीले रखी जाएंगी. इससे पहले कोर्ट में हुई सुनवाई में यह फैसला आया था कि एनटीए की काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी साथ ही री-एग्जाम भी नहीं होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया है कि काउंसलिंग रोकी नहीं जाएगी.

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