इंदौर: पुलिस को मिला बम का गिरफ्तारी वारंट , पुलिस बोली कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं

इंदौर: पुलिस को मिला बम का गिरफ्तारी वारंट , पुलिस बोली कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं

Indore: Police got arrest warrant for bomb, police said they can arrest him anytime

इंदौर के फरार BJP नेता अक्षय बम को ढूंढ़ेगी कांग्रेस: कहा- पुलिस को पकड़ना है, वही उनकी ढाल बनी हुई है; पुलिस ने ये दिया

इंदौर में चुनाव के बीच BJP में आए अक्षय बम के खिलाफ कांग्रेस ने फिर घेराबंदी की कोशिश की है। कांग्रेस का कहना है कि अक्षय बम के खिलाफ इंदौर कोर्ट ने धारा 307 के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बावजूद पुलिस उसे पकड़ने के बजाय ढाल बनकर अक्षय के घर पहरेदारी कर रही है। यह कोर्ट के आदेश के साथ कानून का भी मजाक है।

इसलिए अब कांग्रेस अपने 55 नेता-कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अक्षय को ढूंढ़ने निकलेगी। जहां भी दिखाई देंगे, उनका पीछा करेंगे और वीडियो बनाकर पुलिस, मप्र सरकार के साथ कोर्ट को भी भेजेंगे।

दरअसल, भाजपा नेता अक्षय बम के खिलाफ जमीन विवाद में 2007 में मारपीट, बलवे का केस दर्ज था। कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। चुनावी माहौल के बीच फरियादी के आवेदन पर पुराने मामले में अप्रैल 2024 में बम के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) की धारा बढ़ा दी गई।

कथित दबाव और घेराबंदी होते देख अक्षय बम ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के जरिए नाम + वापस लिया और 29 अप्रैल को ही भाजपा जॉइन कर ली थी। इस जमीन विवाद के केस में 10 मई को सुनवाई हुई तो अक्षय कोर्ट से गैरहाजिर रहे। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। बावजूद, 6 दिन बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ, इंदौर पुलिस ही अक्षय बम के साकेत चौराहा स्थित घर की पहरेदारी कर रही है।

कांग्रेस ने इन 55 नेताओं-कार्यकर्ताओं की बनाई टीम

कांग्रेस के उड़नदस्ते में देवेंद्र सिंह यादव, विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, मुकेश ठाकुर, हिमांशु यादव, गट्टू यादव, नीतिश भारद्वाज, राजू पाल, जय शुक्ला, भूपेंद्र केतके, जगदीश जाम्बेकर, दिलीप ठक्कर, दिनेश तंवर, विनोद जगताप, पी. के उपाध्याय, आलमगीर मंसूरी, राजीव शर्मा, यशपाल गहलोत, रमेश घाटे, चंदन सोनकिया, रवि विश्वकर्मा, पप्पू यादव, राजू बजरंगी, मोहन चौहान, अलीम शेख, सिराज खान, धर्मेंद्र ठाकुर, राजू यादव, सरफराज अंसारी, इसरार खान, राजीव शर्मा, पीयूष भीटे, शहजाद हुसैन, सुनील सिंह अवधिया, राजेश जायसवाल, विनोद वर्मा, ओमप्रकाश लाहौरी, संजय यादव, शकील ठेकेदार, घनश्याम जोशी, दानिश खान, हर्ष जैन, सरदारमल जैन, उमेश बघेल, सुधीर जैन, राजा जोगी, कालू रत्नाकर, दीपक छाबड़ा, दीपक वानखेड़े, विजय बौरासी, खलील मुल्तानी, यतींद्र वर्मा, शहजाद हुसैन और सुनील कश्यप शामिल है।

सूचना के लिए पुलिस कमिश्नर का नंबर जारी किया

इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं मप्र राजीव विकास केन्द्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया अक्षय बम को गिरफ्तार करवाने के लिए कांग्रेस ने 55 सदस्यीय निगरानी उड़नदस्ता बनाया है। यह उड़नदस्ता अपने-अपने क्षेत्रों में अक्षय बम पर निगरानी रखेगा। उनके दिखते ही पुलिस कंट्रोल रूम नंबर पर 0731-2522500 या संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को या फिर पुलिस कमिश्नर नम्बर 7049100306, उप-पुलिस कमिश्नर नम्बर 7049100411 को देकर गिरफ्तार करवाने मे सहयोग करेगा।

बम के पोस्टर भी लगाएगी शहर कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि आने वाले दिनों में अक्षय कांति बम अगर नहीं मिलता है तो लापता अक्षय बम के पोस्टर शहर में कांग्रेस द्वारा लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ ही अक्षय बम के विदेश भागने के आसार को लेकर बम के पासपोर्ट को भी निरस्त करने की मांग की जा रही है।

कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट

इंदौर जिला कोर्ट ने अक्षय बम और उनके पिता कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 17 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ धारा 307 बढ़ाई गई थी, जिसके बाद उन्हें 10 मई को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे नदारद रहे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की 30 नंबर कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी।

यह है 17 साल पुराना मामला

दरअसल, अक्षय कांति बम पर जमीन विवाद में 4 अक्टूबर 2007 को यूनुस खान के ऊपर हमला करने, मारपीट और धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस समय यूनुस पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन खजराना पुलिस ने तब FIR में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी। जिस दिन अक्षय कांति ने इंदौर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा उसी दिन कोर्ट के आदेश पर 17 साल पुराने इस मामले में अक्षय बम पर आईपीसी की धारा 307 लगाई गई। उन्हें इस मामले में 10 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया गया था लेकिन वे नहीं पहुंचे थे।

पुलिस ने कहा- अब कभी भी गिरफ्तार कर लेंगे

मामले में पुलिस यही कह रही है कि हमें अक्षय बम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट नहीं मिला था। 15 मई की रात को ही वारंट प्राप्त हुआ है। जिसकी आमद 16 मई को ली है। कभी भी गिरफ्तार कर लेंगे। 8 जुलाई तक तारीख है। इधर, सुरक्षा क्यों दी जा रही है इस पर कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।

पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर सुरक्षा हटाने की मांग

अक्षय बम के खिलाफ 2007 में केस दर्ज कराने वाले जमीन मालिक यूनुस पटेल ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया। इसमें अक्षय बम और कांतिलाल बम को मिली पुलिस सुरक्षा हटाने की मांग की है। कहा कि आरोपितों पर हत्या के प्रयास का गंभीर मामला है। उन्हें पुलिस सुरक्षा दिए जाने से समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है।

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