Supreme Court gave a blow, Rakhi Sawant will go to jail
- 4 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश
नई दिल्ली ! बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री राखी सावंत को बड़ा झटका दिया है और उनकी अग्रीम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राखी सावंत को निचली अदालत में चार सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा है. बता दें कि अभिनेत्री राखी सावंत पर अपने पूर्व पति आदिल दुर्रानी का कथित अश्लील वीडियो लीक करने का आरोप है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को राखी सावंत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी सावंत की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी. पूर्व पति आदिल दुर्रानी ने अश्लील वीडियो लीक करने के मामले मे राखी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. इसी मामले में अब राखी सावंत पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. अब दोनों अलग रहते हैं.
क्या है मामला
यह मामला सावंत से अलग रह रहे उनके पति आदिल दुर्रानी की शिकायत के आधार पर उपनगरीय अंबोली थाने में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था. दुर्रानी ने सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए कई ऑनलाइन मंचों पर उन दोनों के निजी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है.
राखी सावंत ने क्या कहा है?
गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी में राखी सावंत ने कहा कि उन्हें परेशान करने, उन पर दबाव डालने, झूठे एवं फर्जी मामले में उन्हें फंसाने की एकमात्र मंशा से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. राखी सावंत ने कहा कि यह प्राथमिकी कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है. उन्होंने अपने वकील के मार्फत जमानत याचिका दायर की थी.
निचली अदालत ने कहा क्या कहा था?
अदालत ने कहा था कि अभिनेत्री राखी द्वारा कथित रूप से ‘प्रसारित या प्रकाशित’ सामग्री न केवल ‘अश्लील है बल्कि पूरी तरह यौन सामग्री है’. इसने कहा, ‘तथ्यों, आरोपों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद (अदालत इस राय पर पहुंची है कि) यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है.’
“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है। Read More
You completed a number of nice points there. I did a search on the subject matter and found mainly folks will agree with your blog.