MY SECRET NEWS

भोपाल
वन्य-प्राणी नीलगाय एवं जंगली सुअर का विद्युत करंट लगाकर शिकार करने वाले आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 60-60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा द्वारा वन परिक्षेत्र खमारपानी पेंच टाइगर रिजर्व में वन्य-प्राणी नीलगाय एवं जंगली सुअर का शिकार करने के प्रकरण में आरोपी रामपाल पिता सुखलाल बंजारा निवासी डोंगरगाँव, राजू पिता कमान इवनाती निवासी रैयतवाड़ी को 3-3 वर्ष के कारावास एवं 60-60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

राज्य शासन की ओर से प्रकरण में अभयदीप सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा ने पैरवी की।

 

यूजफुल टूल्स
QR Code Generator

QR Code Generator

Age Calculator

Age Calculator

Word & Character Counter

Characters: 0

Words: 0

Paragraphs: 0