MY SECRET NEWS

नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा, जो जांच के लिए संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास जाएगा। आम आदमी के हाथ में अधिक पैसा छोड़ने और नियमों के सरलीकरण के लिए लाया जा रहे नए इनकम टैक्स बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है।

बजट के बाद की बैठक में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और संसद इसे पारित कर देगी, तब सरकार तय करेगी कि नया कानून कब लागू किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि इसे आने वाले हफ्ते में लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रक्रिया यह है कि समिति अपनी सिफारिश देती है, वह वापस आती है और फिर सरकार कैबिनेट के माध्यम से निर्णय लेती है कि क्या ये संशोधन किए जाने हैं।" उन्होंने आगे कहा, "इसके बाद ही यह फिर से संसद में जाता है। एक बार जब संसद पारित हो जाता है, तब वे निर्णय लेते हैं कि इसे कब लागू करना सबसे अच्छा रहेगा।"

कैबिनेट द्वारा नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दिए जाने से पहले इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा था कि केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा 12 लाख रुपये तक बढ़ाए जाने के बाद कर आधार में कमी को देखते हुए, नया कानून संभवतः कर दायरे को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करेगा। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लागू हुआ था। नया इनकम टैक्स बिल 21वीं सदी के मुताबिक होगा और मौजूदा कानून को रिप्लेस करेगा।

सूत्रों की मानें तो नए इनकम टैक्स बिल में सरकार ने भाषा को सरल बनाने पर काम किया है। दरअसल अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एक कोट में किसी चीज की व्याख्या अलग होती है, दूसरे में अलग। यानी यह कानून पूरी तरह से खिचड़ी की तरह बन गया है।

इस बिल के सरलीकरण को ऐसे समझा जा सकता है कि पुराने आयकर कानून में लगभग 6 लाख के करीब शब्द हैं जो इस नए बिल में 3 लाख के करीब रह जाएंगे और यह करदाताओं को समझने के लिए भी आसान होगा।

यूजफुल टूल्स
QR Code Generator

QR Code Generator

Age Calculator

Age Calculator

Word & Character Counter

Characters: 0

Words: 0

Paragraphs: 0