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मंडला
मंडला के जिले अंतर्गत वन परिक्षेत्र टिकरिया फड़की बीट सिवनी माल के वन सुरक्षा श्रमिकों ने वन विभाग को ब्याज की राशि एवं नियमित कार्य पर रखने हेतु 22/10/2024 को पोस्ट आफिस निवास द्वारा रजिस्ट्री के माध्यम से लिखित आवेदन दिए हैं।

 लिखित आवेदन के माध्यम से उन्होंने साफ-साफ कहा हम आवेदकगणों की विनम्र पूर्वक निवेदन है कि हमारे द्वारा किए गए वन सुरक्षा श्रमिक  के कार्य पर वर्ष 2007 में नियोजित किए गए थे,और हमने अक्टूबर 2011 तक निरंतर कार्य किया है। जिसमें फरवरी 2009 से अक्टूबर 2011 तक की अवधि में लंबित समय से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिससे कई बार विभाग के जिम्मेदारों को आवेदन निवेदन किया गया। परंतु भुगतान न किए जाने पर व्यथित होकर माननीय श्रम न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका क्रमांक 40/पी. डब्ल्यू एक्ट/2014 प्रस्तुत की गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28/10/ 2015 को राशि 2.69.280 रू. का भुगतान हेतु आदेशित किया गया था।

       जिसके बाद भी उक्त आदेश का पालन न किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ जबलपुर में याचिका MP/3561/2023 प्रस्तुत किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18/07/2023 को आदेशित किया गया।

उक्त भुगतान हेतु जिस पर अक्टूबर 2024 में सिर्फ राशि 2.69.280/- रू. का भुगतान किया गया है। जबकि उच्च न्यायालय जबलपुर जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2011 से अक्टूबर 2024 तक की ब्याज 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से राशि 4 लाख 52,390/-रू. का भुगतान होना था जिसे नहीं किया गया है।
अतः माननीय महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि ब्याज की राशि 4 लाख  52,390/-रू. का भुगतान अति शीघ्र हम वन सुरक्षा श्रमिकों को किया जाए तथा साथ ही पुनः कार्य में रखते हुए वर्ष 2007 से निरंतर कार्य सेवा मानी जाए, अन्यथा हमें विवश होकर माननीय न्यायालय के शरण में न्याय हेतु जाना पड़ेगा।

आवेदकगण…….

1. संजय चौधरी/पिता उत्तम लाल चौधरी
2. सुवेंद्र कुमार/ पिता बजरू तेकाम
3. सगनी बाई बेवा/पति जगत सिंह मरावी
4. सिंधी सिंह/पिता बुद्धू सिंह कुशराम

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