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कबीरधाम.

सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व पति व महिला के आशिक को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इन दोनों आरोपियों ने दृश्यम फिल्म देखकर वारदात को अंजाम दिया है। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गांव कल्याणपुर निवासी रामखेलावन साहू ने 20 जुलाई को थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस तहरीर में रामखेलावन साहू ने बताया कि उनकी बेटी ग्वालिन साहू (28) पत्नी लुकेश साहू 18 जुलाई को घर से पेशी के लिए कवर्धा जा रही थी।

सुबह 11 बजे वह घर से निकली थी। इसके बाद वह घर वापस नही आई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 20 जुलाई को गुमशुदा की रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने गुमशुदा के भाई मुकेश साहू से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में मुकेश ने बताया कि ग्वालिन बाई साहू की शादी गांव चिमागोदी निवासी लुकेश साहू से हुई थी। इनके तीन बच्चे हैं, जिनमें से दो लड़की एक लड़का है। लुकेश साहू ने चरित्र पर संदेह करते हुए तीन साल पहले ग्वालिन साहू को छोड़ दिया था। तब से बहन अपने बच्चों के साथ हमारे घर कल्याणपुर रह रही है। इसी बीच बहन ग्वालिन बाई ग्राम चिमागोदी के राजाराम साहू के पास चली गई थी, जिसे राजाराम साहू ने घोटिया रोड कवर्धा में किराये के मकान में रखा था। बहन अपने पति लुकेश साहू से अपने व बच्चों के लिए भरण-पोषण के लिए कवर्धा कोर्ट में याचिका दायर की थीय़। जिस पर कोर्ट ने तीनों बच्चों के नाम पर 4,500 रूपये मासिक खर्च आदेश दिया था, जिसका पैसा समय-समय पर लुकेश साहू कोर्ट में जमा करता था। 18 जुलाई को भरण पोषण का पैसा लेने बहन ग्वालिन स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 09 जेक्यू 9044 से कवर्धा गई थी, जो वापस घर नहीं आई।

पुलिस ने संदेह के आधार पर राजाराम साहू पुत्र (26) मनोहर साहू और लुकेश साहू (29) पुत्र नजरू साहू से मोबाइल लोकेशन, आईपीडीआर, सीडीआर के आधार पर पूछताछ की। तब दोनों ने बताया कि ग्वालिन बाई साहू से तंग आकर उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे, जिसके लिए लगभग एक महीने से प्लान बना रहे थे। इस बीच राजाराम ने चार बार और लुकेश ने एक बार दृश्यम फिल्म देखी, ताकि हत्या कर शव को ठिकाने लगाकर पुलिस से बचा जा सके। अंत में दोनों आरोपी 19 जुलाई को पुर्वनियोजित मंशा से एक राय होकर षडयंत्रपूर्वक ग्वालिन बाई साहू को घानीखुटा घाट के जंगल में ले जाकर उसकी साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दफना दिया। आरोपियों की निशानदेही पर मृतका के शव को बरामद किया गया है। वहीं, स्कूटी व अन्य सामान को कर्रानाला बांध में फेंक दिया। पुलिस ने इन दोनों आरोपी के खिलाफ धारा- 103(1), 61(2)(क), 238(ख) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों को जेल भेज दिया है।

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