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प्रदेश सरकार ने एकीकृत टाउनशिप नीति को दी मंजूरी, जमीन मालिक स्वयं कर सकेंगे डेवलपमेंट

भोपाल अब भोपाल विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड जैसी सरकारी निर्माण एजेंसियों की भूमिका खत्म होने जा रही है। शहरी विकास एवं आवास विभाग की एकीकृत टाउनशिप नीति-2025 के लागू होने से अब रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। बिल्डर्स किफायती आवास बनाएंगे।  राजधानी समेत अन्य शहरों में निजी रियल एस्टेट एजेंसियों बड़ी-बड़ी टाउनशिप विकसित करेंगी। नीति के तहत कम से कम 40 हेक्टेयर की नई आवासीय टाउनशिप निजी डेवलपर विकसित करेंगे। हालांकि, सडक़, बिजली, पानी और अन्य जरूरी अधोसंरचनाएं सरकार ही विकसित करेगी। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर तय कमेटी आवेदन मंजूर करेगी। ऐसे मिलेगा शहर को लाभ अब सरकार कॉलोनी तक इंफ्रास्ट्रक्चर देगी। भेल, बैरागढ़, करोद, कोलार में बड़ी टाउनशिप विकसित करने की योजना है। यहां 500 हेक्टेयर जमीन सीलिंग की खाली है। यहां सेटेलाइट टाउन बनेंगे। जमीन मालिक भी कर सकेंगे विकसित टाउनशिप में 18 मीटर व 30 मीटर चौड़ी सड़के होंगी। इनके आसपास ही कालोनियां विकसित होंगी। ताकि मुख्य मार्ग पर पहुंच आसान हो। लैंड पुलिंग में बदलाव किए हैं, जिसमें जमीन मालिक खुद टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। ऐसे मिलेगी सुविधा राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण में सहायता करेगी। बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी और समय पर मंजूरी सुनिश्चित करेगी। नोडल एजेंसी एकल खिडक़ी मंजूरी प्राधिकरण के रूप में काम करेगी और विभिन्न विभागों से वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में मदद करेगी। यह है पॉलिसी की खास बातें प्रदेश सरकार ने फरवरी 2025 में एकीकृत टाउनशिप नीति को मंजूरी दी थी। नियमानुसार नगरीय निकाय सीमा में 40 हेक्टेयर भूमि में टाउनशिप विकसित की जा सकेगी। अधिसूचित वन, जल निकाय, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, रक्षा संपदा, छावनी बोर्ड, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, अधिसूचित खदान, खनन क्षेत्र, एसईजेड, वन्यजीव गलियारे और ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थानों पर यह लागू नहीं होगी। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 10

मिसरोद से बर्रई 45 मीटर मास्टर प्लान रोड का विकास योजना का काम फिर से शुरू, 600 किसानों को प्लॉट देगा BDA !

भोपाल  एमपी के भोपाल शहर में मिसरोद से बर्रई 45 मीटर मास्टर प्लान रोड व इसके 300 मीटर दायरे में नगर विकास योजना का काम फिर से शुरू हो गया है। एक साल से ये काम किसानों की शर्तों की वजह से रुका हुआ था। बीडीए ने अब भूमि स्वामियों की विकास शुल्क में छूट और अपनी ही जमीन पर प्लॉट की शर्त को मान लिया है।  भूमि स्वामियों को विकास शुल्क से मुक्ति देने के लिए लैंड पुलिंग एक्ट में इंक्रीमेंटल फेक्टर घटाया गया है। अधीक्षण यंत्री अरविंद मंडराई के अनुसार काम शुरू होने से मिसरोद और संबंधित क्षेत्रों के विकास की गति बढ़ेगी। ये है योजना -मिसरोद से जाटखेड़ी, बगली, कटारा और बर्रई विकसित होगा -प्रोजेक्ट में मेन ट्रंक रोड के दोनों ओर करीब 300-300 मीटर तक की जमीनों को विकसित किया जाना है -550 एकड़ में प्लॉट पर खुद की मल्टी या कॉलोनी विकसित करेंगे -किसानों को जमीन के बदले 225 एकड़ विकसित प्लॉट मिलेगा -बीडीए 45 मीटर मुखय मार्ग के साथ ही पानी, सीवेज व अन्य सुविधाएं विकसित करेगा -करीब 600 किसानों को इससे फायदा मिलेगा -बर्रई से आगे अयोध्या बायपास व संबंधित क्षेत्रों की ओर रास्ता निकल जाएगा विकास शुल्क नहीं लेने व मनचाही जगह प्लॉट पर सहमति मिसरोद से बर्रई 45 मीटर मास्टर प्लान रोड व इसके 300 मीटर दायरे में नगर विकास योजना का जमीनी काम फिर से शुरू हो गया है। करीब एक साल से ये काम भू स्वामी किसानों की शर्तों की वजह से रूका हुआ था। यहां बीडीए ने भूमि स्वामियों की विकास शुल्क में छूट और अपनी ही जमीन पर प्लॉट की शर्त को मान लिया है। यहां अब सडक़ का काम पूरा किया जा रहा है, इसके अलावा आसपास यूटिलिटी के काम भी तेज किए जा रहे हैं। भूमि स्वामियों को विकास शुल्क से मुक्ति देने के लिए लैंड पुलिंग एक्ट में इंक्रीमेंटल फेक्टर घटाया गया। अधीक्षण यंत्री अरविंद मंडराई के अनुसार यहां काम शुरू हो गया है। तेजी से काम पूरा करेंगे, इससे मिसरोद व संबंधित क्षेत्रों के विकास की गति बढ़ेगी। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 8

भोपाल में अगर आपका प्लॉट तीन साल से अधिक से खाली पड़ा है तो BDA कर सकता है कार्यवाई

भोपाल  एमपी की राजधानी भोपाल में बीडीए के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स में सालों से लोग प्लॉट लेकर छोड़े हुए हैं। यह अब नहीं चलने वाला है। भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि अगर आपने बीडीए की कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है और उस पर निर्माण नहीं कराया है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। बीडीए ने नियम बनाया है कि प्लॉट की रजिस्ट्री के तीन साल के अंदर निर्माण कार्य शुरू करना जरूरी है। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्लॉट लेकर छोड़ देते हैं लोग बीडीए के मुताबिक कई लोग प्लॉट खरीदकर छोड़ देते हैं और उस पर निर्माण कार्य शुरू नहीं करते। इससे कॉलोनियों का विकास नहीं हो पाता। बीडीए ने मिसरोद योजना, राजा भोज योजना, रक्षा विहार योजना और प्रोसिटी योजना के तहत आने वाले उन सभी प्लॉट मालिकों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। एक महीने के अंदर शुरू करना होना निर्माण कार्य इन सभी प्लॉट मालिकों को एक महीने के अंदर बीडीए से अनुमति लेकर निर्माण कार्य शुरू करना होगा। दरअसल, तीन साल के अंदर निर्माण की शर्त इसलिए लागू की गई है क्योंकि कई लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। ऐसे में कॉलोनी सालों तक विकसित ही नहीं हो पाती है। विद्या नगर कॉलोनी करीब 20 साल पहले काटी गई थी, लेकिन यहां कुछ प्लॉट अब तक खाली ही पड़े हैं। अब शुरू होगी कार्रवाई वहीं, निर्माण नहीं करने वाले प्लॉट मालिकों को नोटिस भेजा गया है। इसके बाद भी अगर निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो बीडीए इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी। बीडीए इन प्लॉट मालिकों पर अच्छा खासा जुर्माना लगा सकती है। इसकी तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू हो गई है। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 89