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हाईकोर्ट ने बरकरार रखा पांच दोषियों को उम्रकैद, कानपुर के पीयूष ने प्रेमिका के लिए की पत्नी ज्योति की हत्या

कानपुर. जबलपुर के व्यापारी की बेटी पूजा कानपुर में व्यापारी के घर ज्योति बनकर तो आई लेकिन ज्यादा दिन तक ससुराल का सुख नहीं भोग पाई। पत्नी ने तो ज्योति बनकर ससुराल को रोशन करने की कोशिश की लेकिन पीयूष पति बनकर ज्योति से अपने जीवन को रोशन नहीं कर पाया। शादी के सिर्फ 20 माह में ही पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारने का षड़यंत्र रच डाला। ज्योति की मौत के साथ पीयूष ने अपनी आजादी की लौ को भी बुझा दिया है अब उसे जीवन भर जेल की सीखचों में कैद रहना होगा। जबलपुर में 1 सितंबर 1988 को जन्मी पापा शंकरलाल नागदेव और मम्मी माया देवी उर्फ कंचन की बेटी पूजा पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट रही। 28 नवंबर 2012 को पीयूष ने पूजा संग सात फेरे लिए और उसे अपने घर की ज्योति बनाने का वचन दिया। सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाला पीयूष सिर्फ 20 माह में ही ज्योति की हत्या का षड़यंत्र रच बैठा। 27 जुलाई 2014 की रात पीयूष ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया और भाड़े के हत्यारों से ज्योति को मौत के घाट उतरवा दिया। मासूम बनने का ढोंग रचने वाला पीयूष पुलिस की निगाहों से बच न सका और उसे जेल जाना पड़ा। छह साल जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिली लेकिन आजादी ज्यादा दिन तक उसके साथ नहीं रही। 21 अक्टूबर 2022 को सेशन कोर्ट ने पीयूष को उम्रकैद की सजा सुनाकर फिर सलाखों के पीछे भेज दिया और अब हाईकोर्ट ने भी सजा पर मोहर लगाकर पीयूष को ताउम्र जेल में रहने का फरमान सुना दिया है। षड़यंत्र में शामिल होने का सबूत नहीं आपको बता दें कि कानपुर की ज्योति हत्याकांड में पीयूष समेत पांच दोषियों की सजा को माफ करने से जहां हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया वहीं सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराई गई मनीषा मखीजा के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की बात कहते हुए उसकी दोषमुक्त का आदेश सुनाया। हाईकोर्ट ने माना कि मनीषा, पीयूष से अच्छी तरह परिचित थी, दोनों पड़ोसी थे, दोनों में कई बार फोन से बातचीत हुई। लेकिन इससे यह नहीं माना जा सकता कि पीयूष और अन्य अभियुक्तों के बीच हत्या के लिए रचे गए षड़यंत्र में भी मनीषा शामिल थी। मनीषा की पीयूष के अलावा अन्य अभियुक्तों से कोई बातचीत भी नहीं हुई। डायरी में कुछ भी नहीं लिखा हाईकोर्ट ने कहा कि पीयूष और मनीषा की कॉल डिटेल रिपोर्ट से यह साफ है कि दोनों अक्सर बातचीत करते थे, लेकिन मनीषा की पीयूष के अलावा अन्य अभियुक्तों से किसी तरह की बातचीत के कोई सबूत नहीं हैं। पुलिस ने ज्योति की ससुराल से बरामद डायरी और उसकी स्कूल डायरी की लिखावट की मिलान के लिए एफएसएल भेजा था और एफएसएल रिपोर्ट से लिखावट की मिलान भी हो गई थी। ज्योति की डायरी में लिखी बातों से यह तो साफ है कि वह अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी, लेकिन उसने पीयूष-मनीषा के अनैतिक संबंधों के बारे में डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 79

कोर्ट को सुनाया आजीवन कारावास, छत्तीसगढ़-कबीरधाम में बुजुर्ग मां की पीट-पीटकर हत्या

कबीरधाम. कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम सत्यभामा अजय दुबे ने दिया है। आरोपी ने अपने बुजुर्ग मां की बांस के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामला पंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पाढ़ी में 9 मई 2023 का है। जानकारी अनुसार, आरोपी श्रवण चंद्रसेन (36) पुत्र मोहन चंद्रसेन निवासी ग्राम पाढ़ी, थाना पंडरिया जिला कबीरधाम की अपनी मां बदन बाई से कुछ बातों को लेकर कहासुनी हो गई। आरोपी ने गुस्से में अपनी मां पर बांस के डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिया। बूढ़ी मां बुरी तरह से घायल हो गई। मारपीट की आवाज सुनकर घरवाले भी पहुंचे और बीच-बचाव कर बुजुर्ग को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया लाया गया। यहां इलाज के दौरान मां का मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेजा था। कोर्ट में करीब डेढ़ साल चली सुनवाई बाद आज शुक्रवार को आरोपी को धारा-302 के तहत आजीवन कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 33

हत्या के मामले में सात लोग दोषी करार, राजस्थान-सिरोही में छह आरोपियों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना

सिरोही. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 आबूरोड की न्यायाधीश ग्रीष्मा शर्मा द्वारा सवा चार साल पहले मावल गांव में हुई 1 व्यक्ति की हत्या के मामले में 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 1 आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में आबूरोड रीको पुलिस द्वारा 12 अप्रैल 2020 को मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा इसमें 7 आरोपियों में से 6 आरोपियों को हत्या का दोषी माना गया हैं। अपने निर्णय में दोषियों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है तथा 1 आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया हैं। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिए 10 गवाह करवाकर 54 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ग्रीष्मा शर्मा द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमति जताते हुए 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया जबकि, वीर पुत्र रतन को संजय का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया। 12 अप्रैल 2020 को घर पर सो रहे व्यक्ति की लाठियों से पीटकर की थी हत्या पुलिस के अनुसार 12 अप्रैल 2020 की शाम 7:30 बजे मावल निवासी प्रार्थी पुखराज पुत्र कान्हाजी भील रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि शाम 5 बजे उसके चाचा के घर पर सो रहे थे तब वह उसके चाचा भंवरजी एवं उनका लड़का महेंद्र सब घर पर ही थे। उसी दौरान उनकी जाति के दिनेश पुत्र थावर, वीर पुत्र रत्न, दिनेश पुत्र मूल, ललित पुत्र थावरा, प्रकाश पुत्र थावरा एवं विक्रम पुत्र थावरा आदि लकड़ी लेकर आए और आते ही उसके चाचा भंवर का दिनेश पुत्र थावरा वीर पुत्र रत्न भील ने जोर से गला दबाया। इससे चाचा बेहोश हो गए बीच बचाव में महेंद्र के सर में लकड़ी की चोट मारी उनके जोर से चिल्लाने पर सभी आरोपी वहां से भाग गए। इलाज के दौरान चाचा भंवरलाल की मौत हो गई। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 51