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प्रदेश में ऐसी 14,986 भू-संपत्तियों की जांच होनी है, भोपाल के 81 गांवों में ऐसी 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा

भोपाल केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ कानून के लागू होने से पहले ही मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। भोपाल के 81 गांवों में ऐसी 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा करा लिया गया है। प्रदेश में ऐसी 14,986 भू-संपत्तियों की जांच होनी है। संशोधित वक्फ कानून में वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। वहीं वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित किया गया है। बताया जा रहा है कि मप्र में इस बदलाव से अरबों रुपये की संपत्ति भी प्रभावित होगी। प्रदेश की 14,986 संपत्तियां वक्फ के नाम हैं। वे इसकी जद में आ रही हैं।   रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा सत्यापन अब उनका सत्यापन कर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। यह काम राजस्व विभाग की मदद से किया जाना है। राजधानी भोपाल में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि जिले में वक्फ संपत्ति का सर्वे कराया जा रहा है, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। भोपाल जिले के 81 गांवों में स्थित हैं वक्फ की संपत्तियां अकेले भोपाल जिले में ही प्लाट, मकान, जमीन व अन्य तरह की 777 वक्फ संपत्तियां हैं। हुजूर, बैरसिया और कोलार तहसील क्षेत्र के 81 गांवों में वक्फ संपत्ति का सत्यापन किया गया है। यह सर्वे क्षेत्र के पटवारियों से कराया गया है, जिसमें किरायेदारी और कब्जे का रिकार्ड दर्ज किया गया है। संशोधित कानून के तहत किए गए बदलाव को लेकर जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या 23,118 मप्र वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड बताता है कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या 23 हजार 118 है। इसमें मकान, दुकान और दूसरी सार्वजनिक व कारोबारी इमारतें शामिल हैं। कायदे से इनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है और इससे मिली आय को जमा करने की जिम्मेदारी भी उसी की है।   विवादित संपत्ति का सत्यापन वक्फ कानून में बदलाव के साथ ही बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसका सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। वहीं, जिन संपत्तियों पर बोर्ड और किसी आम व्यक्ति के बीच विवाद चल रहा है तो उसमें भी सत्यापन को अनिवार्य किया जाएगा। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 6

केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ अधिनियम में कर सकती है कटौती, इस कदम ने देशभर में विवाद खड़ा कर दिया : रिपोर्ट्स

नई दिल्ली केंद्र सरकार कथित तौर पर जल्द ही संसद में एक ऐसा बिल पेश करने जा रही है जो वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती कर सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि केंद्रीय कैबिनेट की हालिया बैठक में वक्फ अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इस कदम ने देशभर में विवाद खड़ा कर दिया है, और कई मुस्लिम नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। इन तमाम विवादों के बीच आइए जानते हैं कि वक्फ और वक्फ बोर्ड क्या है और किन नियमों के आधारित यह संचालित किया जाता है, जिसे लेकर आए दिनों विवाद खड़ा होता रहता है। वक्फ और वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ एक प्रकार की संपत्ति होती है जिसे धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए ईश्वर के नाम पर समर्पित किया जाता है। 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत, वक्फ से प्राप्त आय का उपयोग मस्जिदों, शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों और आश्रय स्थलों के लिए किया जाता है। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद, यह संपत्ति स्थायी रूप से दान के रूप में मानी जाती है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई होती है जो इन संपत्तियों का प्रबंधन करती है। बोर्ड के राज्य सरकार, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली (प्रबंधक) होते हैं। इनका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों की देखभाल करना और यह सुनिश्चित करना है कि इन संपत्तियों का सही उपयोग हो रहा है। क्यों मचा है बवाल? वक्फ अधिनियम 1995 के तहत, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और प्रशासन मजबूत किया गया। इसमें वक्फ संपत्तियों की पहचान, पंजीकरण और इनके प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर सबसे ज्यादा विवाद है। इसके तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है और इसे शिया या सुन्नी वक्फ के अंतर्गत रख सकता है। वक्फ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में जाया जा सकता है। इसे लेकर फरवरी 2023 में तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में इस प्रावधान को स्पष्ट किया था। इस तरह के नियमों को निरस्त करने के लिए वक्फ निरसन विधेयक, 2022 लाया गया था और इसे अंतिम बार 8 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। हालांकि, यह विधेयक उस विधेयक से संबंधित नहीं हो सकता है जिसे सरकार आगामी संसद सत्र में पेश करने की योजना बना सकती है। कथित संशोधन को लेकर विरोध कथित संशोधित को लेकर देशभर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म कर देगा और इससे प्रशासनिक अस्थिरता पैदा होगी। ओवैसी के अनुसार, यह संशोधन वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता पर गंभीर चोट करेगा और सरकार का बढ़ता नियंत्रण वक्फ संपत्तियों की स्वतंत्रता को खत्म कर सकता है।   Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 58