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 जबलपुर
मई माह में बिजली उपभोक्ताओं को बिल से झटका लग सकता है। बिल में करीब 50 से 100 रुपये की बढ़ोतरी होगी। विद्युत नियामक आयोग के नए टैरिफ आदेश पर करीब 4 प्रतिशत बिजली के रेट बढ़ने के निर्देश वितरण कंपनी ने एक अप्रैल को ही जारी कर दिये थे।

इसके चलते जो उपभोक्ता 200 से 400 यूनिट बिजली खपत करते हैं उनको 50 से लेकर 99 रुपये तक बिजली के बिलों में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इस पर रोक की मांग की है।

बढ़े रेट पर रोक लगाने की मांग

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसियेशन, महिला समिति, मानव अधिकार क्रांति संगठन तथा सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसियेशन ने इस बढ़े हुए बिजली दामों पर आक्रोश जताते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत इस पर रोक लगाने की मांग की है।

आयोग ने बिजली कंपनियों पर कार्रवाई नहीं की

डॉ. नाजपांडे ने बताया कि मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी के सर्कुलर 24 जनवरी 2024 के अनुसार बिजली हानि प्रतिशत 15.45 था। लेकिन बाद में एक वर्ष के भीतर इसी कंपनी के सर्कुलर दिनांक 25 मार्च 2025 के अनुसार वह 17.22 प्रतिशत हो गया है।

वास्तविकता में बिजली हानि प्रतिशत घटना चाहिए था, लेकिन वह उल्टा बढ़ गया है। यह विद्युत नियामक आयोग आदेश की पूर्णतः अवहेलना हुई है। इसके बाद भी आयोग ने बिजली कंपनियों पर कार्रवाई नहीं की है।

जबलपुर के नयागांव स्थित 220 केवी सबस्टेशन में रविवार की शाम को फिर से तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से 220 केवी सब स्टेशन में एक घंटे सप्लाई बंद रही। इससे शहर का बड़ा इलाका प्रभावित हुआ। उपभोक्ता परेशान हुए। लोगों द्वारा बिजली बंद होने की शिकायत भी कॉल सेंटर में की गई।

जानकारी के अनुसार शाम को 220 नयागांव सबस्टेशन के आइसोलेटर में खराब आ गई थी जिसके कारण शक्ति भवन, रामपुर, आईटी पार्क, सूपाताल, संजीवनी नगर आदि 33 केवी सबस्टेशन की बिजली बंद हो गई। पूरे क्षेत्रों में करीब शाम को 6 बजे से 7 बजे तक बिजली बंद रही है।

220 सब स्टेशन से सप्लाई बहाल होने के बाद सभी जगहों की बिजली की आपूर्ति शुरु हो सकी। साउथ डिवीजन के कार्यपालन अभियंता अभिषेक विश्वकर्मा ने बताया कि 220 से सप्लाई बाधित होने कारण 33 केवी की सबस्टेशनों की सप्लाई प्रभावित हुई थी।

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