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भोपाल
मध्य प्रदेश के दो हेक्टेयर भूमि वाले तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी संबल का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना का उन तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ मिलेगा जो संबल योजना के अपात्र हैं यानी जिन संग्राहकों के पास एक हेक्टेयर से अधिक और दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि है।

एक हेक्टेयर कृषि भूमि वालों को लाभ
संबल योजना में सिर्फ एक हेक्टेयर कृषि भूमि वाले संग्राहक को लाभ मिल सकता है। नई योजना के तहत वे तेंदूपत्ता संग्राहक ही योजना के पात्र मान जाएंगे, जिनकी पत्नी या पति शासकीय सेवा में न हों, आयकर दाता न हों तथा आयु 18 से 60 वर्ष हो। योजना के तहत संग्राहक की मृत्यु पर उसके वारिस को पांच हजार रुपये अंत्येष्टि सहायता दी जाएगी।
 
35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक
इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु पर चार लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये, स्थायी अपंगता पर दो लाख रुपये एवं आंशिक अपंगता पर एक लाख रुपये अनुग्रह राशि के रूप में दिए जाएंगे। बता दें, मध्य प्रदेश में 15 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार है और 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक संग्रहण का कार्य करते हैं।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
ऐसे तेंदूपत्ता संग्राहक जिनकी मृत्यु 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर होती है तो अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर भी यह अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी क्योंकि इसमें सहायता राजस्व विभाग द्वारा दी जाती है।

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