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लखनऊ

उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शानदार तोहफा दिया है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए खरीदे जाने वाले स्टाम्प में राज्य में महिलाओं को एक प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गई है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बीते  स्टांप एवं पंजीकरण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं को स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट प्रदान करें।

पहले सिर्फ 10 लाख रुपये थी लिमिट

खबर के मुताबिक, पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट की सीमा 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी तक के लिए थी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पैतृक संपत्तियों के विभाजन और रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकतम 5,000 रुपये का शुल्क लगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने एक समान सर्किल दरों, रजिस्ट्रेशन से पहले जरूरी दस्तावेज सत्यापन और सरल प्रक्रिया के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया।

सेवाओं को डिजिटल बनाने का भी निर्देश

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रजिस्ट्री कार्यालय के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और सभी सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाने का भी निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जिसका पेमेंट प्रॉपर्टी के लेनदेन को रजिस्टर करते समय अनिवार्य रूप से चुकाना होता है। उत्तर प्रदेश में हर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए स्टाम्प ड्यूटी अलग-अलग होती है। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति के लेन-देन के मामले में इन शुल्कों पर बड़ी राहत प्रदान की है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को भारी वित्तीय बोझ से राहत मिली है।

यूपी में स्टाम्प ड्यूटी जेंडर और डीड प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है। स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना जरूरी है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि लेन-देन कानूनी है। यूपी में स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के बाजार मूल्य या सर्किल मूल्य, जो भी अधिक हो, का 5% से 7% तक होती है।

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