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नई दिल्ली
 दिल्ली सरकार शहर में पांच जगहों पर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर खोलने जा रही है। ये सेंटर नॉर्थ, नॉर्थवेस्ट, वेस्ट, साउथ और साउथ-ईस्ट दिल्ली में खुलेंगे। इससे कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड तरीके से हो सकेगा। अभी सिर्फ झुलझुली में एक ही ऑटोमेटेड सेंटर है। इससे सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है। बुराड़ी में मैन्युअल टेस्टिंग होती है। नए सेंटर खुलने से लाइट और हैवी कमर्शियल गाड़ियों को फायदा होगा। अब इन गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर पर ही कराना जरूरी कर दिया गया है।

सुरक्षा के लिए अहम कदम
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इन सेंटर्स को चलाने के लिए ऑपरेटर से एप्लीकेशन मांगे हैं। कोई भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था इसके लिए आवेदन कर सकती है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ऑटोमेटेड सेंटर से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए सिस्टम में हेरफेर की आशंका कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए यह एक अहम कदम है क्योंकि सड़कों पर चलने वाले अनफिट वाहन हादसों का एक बड़ा कारण हैं। ज्यादा सख्त और पारदर्शी फिटनेस टेस्टिंग प्रक्रिया लागू करके सरकार सड़कों पर अनफिट वाहनों की संख्या कम करना चाहती है। हाल के दिनों में भारत में अनफिट कमर्शियल वाहनों से होने वाले हादसों में बढ़ोतरी हुई है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुए 1.9 लाख सड़क हादसों में से लगभग 40% ऐसे वाहनों की वजह से हुए हैं।

अधिकारी ने बताया कि कॉन्सेसनेयर को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को गाड़ियों के नंबरों के साथ किए गए टेस्ट की संख्या भी बतानी होगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेटर को सेंटर पर निरीक्षण के दौरान गाड़ी का 30 सेकंड का वीडियो भी देना होगा।

कैसे होगा पूरा काम, हर एक बात जानिए
डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) में लिखा है कि प्रत्येक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर परिवहन विभाग, GNCTD द्वारा एक मोटर वाहन निरीक्षक या समान योग्यता वाले सरकारी अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, जो पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण, ऑटोमेटेड उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस के परीक्षण और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रियाओं को अधिसूचित किया है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि चयनित आवेदक अनुबंध अवधि के दौरान केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार वाहन फिटनेस परीक्षण करने की निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए नागरिक से वाहन निरीक्षण शुल्क वसूल करेगा, एकत्र करेगा और विनियोजित करेगा। अधिकारी ने आगाह किया कि विभाग को गलत सूचना देने या भारत सरकार और समय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नीति, नियमों, दिशानिर्देशों में निर्देशों का पालन न करने का कोई भी प्रयास समाप्ति और अनुबंध या लाइसेंस को रद्द करने का आधार हो सकता है। किसी भी एकल आवेदक को अधिकतम दो ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन क्षेत्रों से सम्मानित किया जा सकता है।

 

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