कोरबा
रिश्ते में बड़े पापा ने 13 साल की बालिका को डरा धमका कर दुष्कर्म किया। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने बड़े पिता को 25 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
घटना सीएसईबी पुलिस चौकी क्षेत्र में 8 जनवरी 2022 की है। यहां रहने वाले एक वाहन चालक के घर में रह कर उसके छोटे भाई की 13 साल की बेटी पढ़ाई कर रही थी। उसकी मां वाराणसी में रहती है।
बालिका की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि 5 जनवरी 2022 की सुबह करीब पांच बजे उसकी जेठानी मॉर्निंग वॉक पर गई थी। इस बीच बड़े पिता ने जबरदस्ती करते हुए जान से मार देने की धमकी देकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया। उसने यह कह कर धमकाया कि यदि वह इसकी जानकारी मां को देगी, तो वह आत्महत्या कर लेगा।
इस डर से बालिका ने किसी से कुछ नहीं कहा और स्कूल चली गई। वहां गुमशुम देख कर एक शिक्षिका ने उससे पूछताछ की। इस पर उसने घटना की जानकारी दी। शिक्षिका ने घटना की जानकारी अपनी मां को देने बालिका से कहा। इसके बाद बालिका ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी।
बालिका की मां ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2017 में पति के देहांत होने पर उसने स्वजन के साथ वाराणसी में रहने का फैसला किया। उस वक्त बड़े पिता ने बेटी का लालन पालन करने की जिम्मेदारी ली। इसके लिए उसने बाल कल्याण समिति में आवेदन लगाया था और समिति ने विधिवत उसे बड़े पिता के सुपुर्द किया।
दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज
महिला की शिकायत पर पुलिस ने विवेचना के बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष मामले की सुनवाई अपर सेशन न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो) डॉ. ममता भोजवानी के समक्ष हुई। इस दौरान आरोपित के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।
न्यायाधीश ने सुनवाई उपरांत बड़े पापा को 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने शासन की ओर से पैरवी की।

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