नई दिल्ली
यमुना नदी के तट पर छठ पूजा करने की अनुमति मांगने के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें इस अनुष्ठान पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी के गंभीर प्रदूषण का हवाला देते हुए कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।
दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को नदी में पूजा करने की अनुमति देने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने हाल ही में हुए एक मामले का हवाला दिया जिसमें एक व्यक्ति प्रदूषित पानी में डुबकी लगाने के बाद बीमार पड़ गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अदालत ने यह भी बताया कि पूजा के लिए करीब 1,000 वैकल्पिक स्थान निर्धारित किए गए थे, तथा उत्सव के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। परिणामस्वरूप, याचिका खारिज कर दी गई। न्यायालय ने कहा कि अन्य घाट और निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जहां लोग सुरक्षित रूप से पूजा कर सकते हैं।
लोग बीमार पड़ सकते हैं- कोर्ट
अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध संभवतः यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण लगाया गया है, तथा चेतावनी दी कि ऐसे जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। न्यायालय पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यमुना नदी के तट पर छठ पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पहले कोविड-19 महामारी के दौरान अनुमति नहीं दी गई थी और अब प्रतिबंध फिर से लगा दिए गए हैं, जिससे लोगों को दिल्ली में पारंपरिक तरीके से पूजा करने से रोका जा रहा है। दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि लोगों के लिए अन्य स्थानों पर अनुष्ठान करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
जहरीले झाग ने भक्ति को फीका कर दिया
मंगलवार को पारंपरिक 'नहाय खाय' के साथ चार दिवसीय छठ पर्व शुरू हुआ, लेकिन दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी के तट पर एक भयावह दृश्य ने धार्मिक भावना को बाधित कर दिया। हाल ही में श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे और उन्होंने पूजा-अर्चना की तथा पवित्र स्नान किया, जो सूर्य देव को समर्पित त्यौहार का एक अभिन्न अंग है। हालांकि, नदी की सतह पर तैरते जहरीले झाग के दृश्य ने उनकी भक्ति को फीका कर दिया, जो शहर के चल रहे प्रदूषण संकट की भयावह याद दिलाता है।

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