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Tuesday, March 31, 2026 3:48 am

रायपुर

प्रदेश में महापौर, नगर पालिकाध्यक्ष और वार्ड के चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिह्न निर्धारित कर दिए गए हैं। इन प्रत्याशियों को कांच का गिलास, ट्यूबलाइट, अंगूठी, सेव, बाल्टी और कुआं जैसे चिह्न मिलेंगे।

वहीं, पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को सिलाई मशीन, गुब्बारा, बिस्किट, फूल गोभी और डिश एंटीना जैसे चिह्नों पर चुनाव लड़ना होगा। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। जनवरी में संभावित चुनाव को टाले जाने की चर्चा तेज है।

मगर, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों को उनके निर्धारित चुनाव चिह्न मिलेंगे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त दलों से अलग चिह्न दिए जाएंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव चिह्नों को अपडेट किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी युवा नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी में है।

दो श्रेणियों में बांटे गए चिह्न
राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायतों के पार्षदों के लिए चुनाव चिह्न को दो श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में 50 और दूसरे श्रेणी में 40 चिह्न निर्धारित किए गए हैं।

महापौर, नगरपालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रतीक
स्लेट, कांच का गिलास, ट्यूबलाइट, स्टूल, रोड रोलर, सीटी, प्रेशर कुकर, गले की टाई, बेंच, अंगूठी, गैस सिलेंडर, हारमोनियम, डीजल पंप, चक्की, मेज, सेव, केतली, फ्राक, बाल्टी, द्वार घंटी, कुंआ, आटो रिक्शा, फलों से युक्त टोकरी, एयर कंडीशनर, केक, चिमनी, हीरा, बांसुरी, अंगूर, माइक, मटर, सोफा, भाला फेंक, ट्रक, टायर, छड़ी, बटुआ, खिड़की, ईंट, कैलकुलेटर, कारपेट, शतरंज बोर्ड, लैपटाप, कैरमबोर्ड, आइसक्रीम, पेट्रोल पंप, रेफ्रीजरेटर, रूम हीटर, सीसीटीवी कैमरा।

निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत के पार्षद के लिए प्रतीक
सिलाई मशीन, ब्लैकबोर्ड, टेलीफोन, लैटर बाक्स, अलमारी, गुब्बारा, बल्ला, मोतियों का हार, साइकिल पंप, कोट, नारियल फार्म, चारपाई, कटहल, बिस्किट, कैमरा, फूलगोभी, डिशएंटीना, बिजली का खंभा, गैस चूल्हा, हाथगाड़ी, तकिया, हांडी, आरी, स्कूल बैग, पानी का जहाज, झूला, चिमटा, तरबूज, हेलमेट, कंप्यूटर, टेंट, मिक्सी, रूम कूलर, टीवी रिमोट और टेलीविजन।

ऐसे मामलों में अब पहले देनी होगी लिखित सूचना
प्रदेश अब महापौर और नगर पालिका व पंचायत अध्यक्षों का चुनाव जनता करेगी। कैबिनेट के फैसले के बाद विधानसभा में भी इस पर मुहर लग चुकी है। इस विधेयक के लागू होने से अब महापौर या अध्यक्षों को वापस बुलाने का प्रविधान हटा दिया गया है। इसके अंतर्गत पार्षदों की ओर से लिखित सूचना के बाद अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से महापौर व अध्यक्षों को हटाया जा सकता था।

निर्वाचक नामवली में प्रत्येक तिमाही जुड़ेगा नाम
प्रदेश के युवाओं को निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए एक वर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए मतदाता का प्रत्येक तिमाही में नाम जुड़ेगा। एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वा सकते हैं।

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