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 लखनऊ

अब उत्तर प्रदेश के किसी मेड‍िकल कॉलेज में सीट छोड़ने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा. गुरुवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छोड़ी गई सीटों के बारे में यह जानकारी दी. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद को बताया कि मेडिकल शिक्षा संस्थानों में मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है. योगी सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है.

बता दें कि इससे पहले मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ता था. उपमुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान सपा के मान सिंह यादव द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सदन को यह जानकारी दी. पाठक ने कहा कि अगर किसी मेडिकल संस्थान में डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है तो इसकी जांच की जाएगी. कई बार निजी कारणों से अगला डॉक्टर छात्र पीजी की पढ़ाई छोड़ देता है, इसलिए जुर्माने का नियम खत्म कर दिया गया है.

सपा के मान सिंह यादव के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी मेडिकल संस्थान में डॉक्टरों का उत्पीड़न हो रहा है तो उसकी जांच कराई जाएगी. कई बार डॉक्टर निजी कारणों से पीजी की पढ़ाई छोड़ देते हैं. इसलिए अब जुर्माना भी खत्म कर दिया गया है. मान सिंह यादव ने आरोप लगाया कि संजय गांधी पीजीआई के डॉ. अंकुर, डॉ. प्रियंका और डॉ. मीनू अमर को परेशान किया गया और इन डॉक्टरों को इसलिए परेशान किया गया क्योंकि वे एससी और ओबीसी जातियों से हैं. इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसा कुछ किसी के साथ होना साबित होता है तो हमारी ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.  

पहले क्या था नियम
पहले के प्रावधान के मुताबिक एमबीबीएस या बीडीएस करने वाला कोई छात्र यदि बीच में सीट छोड़ता था तो उसे एक लाख रुपये अर्थदंड देना होता था. वहीं एमडी या एमएस करने वालों को सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम डीएम या एमसीएच के छात्रों को बीच में सीट छोड़ने पर एक लाख रुपये अर्थदंड देने की व्यवस्था तय थी. NMC यानी नेशनल मेड‍िकल काउंसिल ने ये जुर्माना हटाने का राज्य सरकार को सुझाव दिया था.इसी आधार पर इस नियम को हटाने की मंजूरी दी गई.

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