पटवारियों को मुख्यालय में रहना होगा अनिवार्य: जबलपुर कलेक्टर का आदेश- नियम तोड़ने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

पटवारियों को मुख्यालय में रहना होगा अनिवार्य: जबलपुर कलेक्टर का आदेश- नियम तोड़ने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

Patwaris will be required to stay in the headquarters: Jabalpur Collector’s order- Disciplinary action will be taken for breaking the rules

जितेन्द्र श्रीवास्तव (विशेष संवाददाता)

जबलपुर । जबलपुर में राजस्व कार्यों में सुधार और नागरिकों की सुविधा के लिए कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब सभी पटवारी और राजस्व अधिकारियों को अपने मुख्यालय में ही निवास करना होगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि अधिकारियों के अप-डाउन करने से राजस्व कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

नए आदेश के अनुसार, पटवारियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यस्थल पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें सोमवार से शुक्रवार तक अपनी उपस्थिति का विवरण सार्वजनिक करना होगा, जिससे नागरिकों को उनसे मिलने में कोई परेशानी न हो। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी राजस्व अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।

कलेक्टर के निर्देश पर सभी पटवारियों को अपने निवास स्थान की जानकारी एक विशेष प्रारूप में जमा करनी होगी। तहसीलदारों को यह जानकारी 28 जनवरी तक भू-अभिलेख शाखा में जमा करनी होगी। पटवारी बैठकों को व्यवस्थित करने के लिए प्रति माह अधिकतम दो दिन निर्धारित किए जाएंगे। राजस्व कार्यों की समीक्षा राजस्व निरीक्षक मंडल मुख्यालय पर की जाएगी और विशेष परिस्थितियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाएगा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राजस्व प्रशासन को अधिक कुशल और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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