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ITR फाइलिंग करने के लिए है सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक का समय, आखिरी तारीख न छोड़ें, वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना

नई दिल्ली अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक नहीं भर पाए हैं, तो आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक का समय है। इस तारीख के बाद, यदि आप विलंबित रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। विलंबित रिटर्न पर 5000 … Read more