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इंदौर
जिला प्रशासन ने गुरुवार को सराफा क्षेत्र में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर बड़ी कार्रवाई की। बड़ा सराफा मोरसली गली स्थित कमला टावर में एक ज्वेलरी दुकान से 27 सिलेंडर जब्त किए गए। दुकान में मेटल पिघलाने के लिए इन सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था, जो सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन है। जांच में दुकान पर न तो अग्निश्मन यंत्र मिले और न ही संचालक भंडारण से संबंधित कोई दस्तावेज दिखा सके। इसके चलते आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 
सुरक्षा मानकों की अनदेखी
जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने सांई कृपा प्रिमियम मेटल्स दुकान की जांच की। यहां 19 किलो के 18 और 14 किलो के 9 सिलेंडर आंशिक रूप से भरे पाए गए। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि दुकान में ज्वेलरी निर्माण के लिए मेटल पिघलाने में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग हो रहा था। सुरक्षा उपकरणों का अभाव और दस्तावेजों की कमी के कारण सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए। यह कार्रवाई बहुमंजिला व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा जांच अभियान के तहत की गई।

अवैध रीफिलिंग का खतरा
हाल ही में मूसाखेड़ी क्षेत्र में अवैध एलपीजी रीफिलिंग के दौरान हुए धमाके ने खतरे की घंटी बजा दी थी। एक बर्तन की दुकान में बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरते समय ब्लास्ट हुआ, जिसमें दुकान संचालक और कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। खाद्य विभाग पहले भी ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई कर चुका है, लेकिन अवैध रीफिलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा।

सख्त कार्रवाई का संकल्प
जिला प्रशासन ने शहर में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने का संकल्प लिया है। बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपायों की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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