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जोधपुर

काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान से जुड़ी कानूनी कार्रवाई एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को इस मामले से संबंधित एक अहम सुनवाई हुई। यह सुनवाई सरकार द्वारा दायर की गई लीव टू अपील पर हुई, जो अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर की गई थी।

राज्य सरकार ने इन सितारों को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान वकीलों ने कोर्ट के समक्ष यह मांग रखी कि सलमान खान को सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील भी अब हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी है, इसलिए दोनों अपीलों को एक साथ जोड़ा जाए और एक ही समय पर सुनवाई की जाए। कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है। अब सलमान खान, सैफ अली खान और अन्य सितारों से जुड़े सभी अपील मामलों की संयुक्त सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

गौरतलब है कि हम साथ-साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान इन सितारों ने दो काले हिरणों का शिकार किया था। जिसके लिए 1998 में जोधपुर पुलिस ने सलमान खान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हिरण शिकार का ये मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार व अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पांच दिन बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद हुई सुनवाइयों में सलमान को कई बार जोधपुर भी आना पड़ा था।

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