SC ने बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने के कलकत्ता HC के फैसले पर लगाई रोक

SC ने बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने के कलकत्ता HC के फैसले पर लगाई रोक

SC stays Calcutta HC order cancelling Bengal teacher recruitment

CBI को अपनी जांच जारी रखने की मिली अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया था।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया था।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हालांकि, सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी जांच करने की अनुमति दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने सीबीआई से कहा कि वह जांच के दौरान किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने जैसी कोई जल्दबाजी वाली कार्रवाई न करे।शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसने 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया था।SC ने घोटाले को बताया ‘प्रणालीगत धोखाधड़ी’ इससे पहले दिन में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कथित घोटाले को ‘प्रणालीगत धोखाधड़ी’ करार दिया और कहा कि राज्य अधिकारी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।

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