Arvind Kejriwal gets bail till June 1, no restriction on election campaign
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत (Arvind Kejriwal Interim Bail) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी या शर्त नहीं लगाई है।
- दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार किए गए थे केजरीवाल
- केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
- कोर्ट ने कोई शर्त नहीं लगाई है
नई दिल्ली (Arvind Kejriwal Latest News)। दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक जमानत दी। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होना है। वहीं पंजाब चुनाव पर भी केजरीवाल के प्रचार का असर पड़ सकता है। कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी या शर्त नहीं लगाई है।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जजों की टिप्पणियों से अनुमान लगाया जा रहा था कि केजरीवाल को राहत मिल सकती है। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए जमानत मांगी थी।
ईडी ने किया था केजरीवाल की जमानत का विरोध
केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। वहीं ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। ईडी का कहना था कि कोर्ट की नजर में एक मुख्यमंत्री या नेता और आम नागरिक के बीच भेद नहीं होना चाहिए। यदि आज चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो कल कोई भी अपराधी इस आधार पर जमानत मांग सकता है।
वहीं पीठ ने कहा कि चूंकि बात चुनाव प्रचार की है, इसलिए यह स्पेशल केस हो जाता है और सर्वोच्च अदालत अंतरिम जमानत पर आदेश दे सकता है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी शर्त भी रखी कि यदि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस पर केजरीवाल के वकील ने तत्काल हामी भर दी। ईडी ने इसके विरोध में कहा कि वैसे भी केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है।