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हिसार
हरियाणा के हिसार जिले के एक शोरूम संचालक को खरीदारी करने गए उपभोक्ता से कैरी बैग के 10 रुपये चार्ज करना महंगा पड़ गया। मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने शोरूम पर 38 हजार 10 रुपये का जुर्माना लगाया है। एडवोकेट नवीन धमीजा ने 24 अगस्त 2022 को उपभोक्ता अदालत में इस मामले में शिकायत दी थी।

नवीन धमीजा ने  बताया कि उन्होंने 14 अगस्त 2022 को अर्बन स्टेट स्थित एक स्टोर से 3541 रुपये का सामान खरीदा था। इस दौरान स्टोर कर्मी ने सामान कैरी बैग में डालकर 10 रुपये अतिरिक्त चार्ज किया। जब इस बारे में पूछा गया तो स्टोर कर्मी ने कहा कि कैरी बैग फ्री में नहीं मिलता। कैरी बैग नहीं लेना तो आप सामान अपनी थैली में डालकर ले जाएं।

38 हजार 10 रुपये का जुर्माना
एडवोकेट ने बताया कि करीब 10 दिन बाद उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में एप्लिकेशन लगाई। कोर्ट में यह मामला करीब दो साल चला। कोर्ट ने शिकायतकर्ता की अपील को सही मानते 26 जुलाई को फैसला सुनाते हुए स्टोर पर 38 हजार 10 रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें तीन हजार रुपये शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना के मिले हैं। 35 हजार रुपये सरकारी खजाने में जाएंगे। 10 रुपये कैरी बैग के मिले है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने शोरूम संचालकों को किसी भी उपभोक्ता से कैरी बैग के पैसे वसूल न करने के आदेश भी दिए।

यूपी में भी आया था ऐसा मामला
बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। जहां ग्राहक को कैरी बैग खरीदने के लिए विवश करने के मामले में रिलाइंस ट्रेंड्स शोरूम के प्रबंधक पर 23,016 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास और नंदकुमार द्वारा गुरुवार को सुनाया गया था।

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