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जयपुर
राजस्थान में CBI ने शुक्रवार को अवैध रेत खनन से जुड़े एक मामले की जांच के तहत जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में 10 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में की गई. जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बेंच) के आदेश 16 अप्रैल, 2024 के तहत की गई। CBI ने 26 अप्रैल 2024 को इस मामले को पुनः दर्ज किया था, जो पहले थाना सदर, जिला बूंदी राजस्थान में FIR संख्या 527/2023 के तहत IPC की धारा 379 और MMDR अधिनियम की धारा 21(4) के अंतर्गत दर्ज था।
प्रवक्ता ने बताया कि आरोप है कि 24 अक्टूबर, 2023 को एक निजी व्यक्ति को 40 MT रेत (माइनर मिनरल) को बिना वैध पास/परमिट/लाइसेंस या अन्य अनुमति के वाहन (डंपर) में परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान पुलिस ने इस जांच के दौरान संबंधित वाहन के पंजीकृत मालिक को भी 22 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। CBI की इस छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं और मामले की जांच अभी भी जारी है।

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