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Monday, June 22, 2026 4:26 am

सभी पक्षों से 12 मार्च को अगली सुनवाई से पहले सभी लंबित प्रक्रियात्मक पहलुओं को पूरा करने को कहा: मुंबई पीठ

नई दिल्ली
रिलायंस कैपिटल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बैंकों और निगरानी समिति को कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल का स्वामित्व इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि. (आईआईएचएल) को हस्तांतरित करने के लिए प्रक्रिया से जुड़े सभी मुद्दों का 12 मार्च तक समाधान करने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने बुधवार को रिलायंस कैपिटल की समाधान प्रक्रिया से संबंधित मामले की सुनवाई की और सभी पक्षों से 12 मार्च को अगली सुनवाई से पहले सभी लंबित प्रक्रियात्मक पहलुओं को पूरा करने को कहा।

क्या है डिटेल
इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि आईआईएचएल ने लेनदेन को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए स्वेच्छा से रिलायंस कैपिटल के खाते में इक्विटी पूंजी मद में 2,750 करोड़ रुपये डालने की पेशकश की है। न्यायाधिकरण ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रवक्ता ने कहा कि अदालत ने कर्जदाताओं की समिति, निगरानी समिति, आईआईएचएल और प्रशासक सहित सभी संबंधित पक्षों को 12 मार्च तक सभी लंबित प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया।

कई फेज में बैठकें
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की 10 फरवरी को पिछली सुनवाई के बाद से, अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर निगरानी समिति की सात बैठकें हुईं। आईआईएचएल दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कंपनी दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत संकटग्रस्त वित्तीय सेवा कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए अप्रैल, 2023 में 9,650 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली के साथ सफल आवेदक के रूप में उभरी। अधिग्रहण के साथ, आईआईएचएल का लक्ष्य अगले पांच साल में बैंक, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) कारोबार को तीन गुना से अधिक बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करना है। वर्तमान में यह 15 अरब डॉलर (30 सितंबर, 2024 तक) है। आईआईएचएल इस साल की शुरुआत में ही भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) और शेयर और जिंस बाजारों से मंजूरी हासिल कर चुकी है।

क्या है मामला
आरबीआई ने नवंबर, 2021 में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी के निदेशक मंडल को संचालन के मुद्दों और भुगतान चूक को लेकर हटा दिया था। केंद्रीय बैंक ने नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया था, जिन्होंने कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए फरवरी, 2022 में बोलियां आमंत्रित की थीं।

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1 thought on “सभी पक्षों से 12 मार्च को अगली सुनवाई से पहले सभी लंबित प्रक्रियात्मक पहलुओं को पूरा करने को कहा: मुंबई पीठ”

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