MY SECRET NEWS

भोपाल
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना असमय विधवा हो चुकी बहनों के जीवन में नव-जीवन के संचार का माध्यम है। उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए है। योजना में इस वित्त वर्ष में 709 कल्याणी बहनों को 14 करोड़ 18 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। योजना में गत वित्तीय वर्ष में 510 कल्याणी हितग्राहियों का आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी।

प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने बताया कि प्रदेश में निवासरत कल्याणियों (विधवा) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर, नये जीवन की शुरूआत के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना में विवाह के बाद कल्याणी बहन को 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ कल्याणी बहनें आसानी उठा सकें इसके लिए विभाग द्वारा कल्याणी विवाह पोर्टल (vivahportal.mp.gov.in) बनाया गया। पोर्टल से योजनाओं की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि कल्याणी बहन और उनका जीवनसाथी मध्यप्रदेश के निवासी हो। विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। कल्याणी आयकरदाता न हो तथा कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, किसी राज्य/केंद्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी न हो। कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो, कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ हो उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी न हो तथा कल्याणी व कल्याणी के पति की समग्र आई.डी. में पंजीयन होना आवश्यक है।

 

यूजफुल टूल्स
QR Code Generator

QR Code Generator

Age Calculator

Age Calculator

Word & Character Counter

Characters: 0

Words: 0

Paragraphs: 0