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भोपाल

 मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास कुल 23,118 संपत्तियां हैं, जिनमें से 14,986 संपत्तियों की जांच की जाएगी। इसमें आवासीय, व्यावसायिक और अन्य प्रकार की बेशकीमती संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत खरबों में आंकी जा रही है। इन संपत्तियों का सत्यापन करने के बाद, सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे।

सत्यापन प्रक्रिया राजस्व विभाग की सहायता से की जाएगी और राजधानी भोपाल में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक, भोपाल जिले में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके परिणाम ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। भोपाल जिले के 81 गांवों में स्थित 777 वक्फ संपत्तियों की जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें प्लॉट, मकान और अन्य प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं।

यह सर्वे क्षेत्र के पटवारियों द्वारा कराया गया है, जिसमें किराए पर देने और कब्जे का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। संशोधित वक्फ कानून के तहत इन संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड बताता है कि प्रदेश में कुल 23,118 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें मकान, दुकान और सार्वजनिक व व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है और उससे होने वाली आय को जमा करने की जिम्मेदारी भी उसी की है।

संशोधित वक्फ कानून के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है, तो उसका सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, जिन संपत्तियों को लेकर वक्फ बोर्ड और आम व्यक्तियों के बीच विवाद चल रहे हैं, उनका भी सत्यापन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की जांच केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ कानून के लागू होने से पहले ही शुरू कर दी गई है। भोपाल के 81 गांवों में स्थित 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, और प्रदेश में कुल 14,986 संपत्तियों की जांच की जानी है। 

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