दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया के सांसदों ने शनिवार को राष्ट्रपति यूं सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा पिछले सप्ताह मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास में विफलता के बाद लाया गया था। 300 सांसदों में से 204 ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में वोट दिया, जबकि 85 ने इसका विरोध किया। तीन सांसदों ने मतदान से परहेज किया। इस दौरान आठ वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। महाभियोग के आरोपों में राष्ट्रपति पर विद्रोह और संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इस घटनाक्रम ने दक्षिण कोरिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। यह महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ पहली बड़ी कानूनी कार्रवाई के रूप में उभरा है।
राष्ट्रपति यूं सुक योल के खिलाफ यह महाभियोग प्रस्ताव उनके प्रशासन की कथित शक्ति का दुरुपयोग और नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर उठाए गए सवालों के कारण आया है। मार्शल लॉ लगाने का प्रयास को लेकर विपक्षी दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनका कहना था कि इससे देश में तानाशाही की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। अब यह मामला अदालत में जाएगा, जहां पर महाभियोग के फैसले के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजनीति में यह एक बड़ा मोड़ हो सकता है।

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