जयपुर
अग्निवीर के शहीद होने पर उनके परिवार को ‘करगिल पैकेज’ की सुविधा दी जाएगी। जिसके तहत अग्निवीर शहीद के परिवार को नकद राशि, जमीन और सरकारी नौकरी मिलेगी। यह सुविधा राजस्थान के ‘अग्निवीरो’ को मिलेगी।
शहीद अग्निवीर पैकेज में यह सुविधाएं शामिल…
इस पैकेज के तहत अग्निवीर की पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन या फिर एमआईजी का मकान, सरकारी नौकरी, बच्चों की फ्री एजुकेशन और माता-पिता को 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट मिलेगी। इसके अलावा परिवार को रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। वहीं यदि अग्निवीर परमानेंट विकलांग होता है तो भी सरकार कारगिल जैसे ही पैकेज की सुविधा देगी।
राजस्थान ऐसा करने वाला पहला स्टेट….
सरकार का इस मामले में कहना है की अग्निवीर सैनिक भी भारत की सशस्त्र सेनन का अंग है। उसे बैटल कैजुअल्टी घोषित किया जाता है तो अग्निवीर को भी कारगिल पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधा लागू होगी। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा।
शहीद अग्निवीर के परिवार के पास तीन ऑप्शन…..
इसमें परिवार के पास तीन ऑप्शन रहेंगे। या तो वह 25 लाख नगद और इंदिरा गांधी नहर के कमांड एरिया में 25 बीघा सिंचित जमीन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त 25 लाख नगद और हाउसिंग बोर्ड का मिडिल इनकम ग्रुप मकान या फिर 50 लाख नगद ले सकते हैं।
बच्चों को फ्री एजुकेशन और स्कॉलरशिप
यदि शहीद की पत्नी खुद नौकरी नहीं करना चाहती तो वह अपने बेटे या बेटी के लिए सरकारी नौकरी आरक्षित रख सकती है। वीरांगना को हर महीने 5 हजार रुपए सम्मान भत्ता के रूप में मिलेंगे। वही बच्चों को स्कूल से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी फ्री मिलेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों को हर साल 1800 रुपए और कॉलेज वालों को हर साल 3600 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलेगी।
विकलांग होने पर बेटे या बेटी को नौकरी…
आपको बता दे कि केंद्र सरकार अग्निवीर सैनिक के शहीद होने पर एक करोड रुपए देती है। इसके अतिरिक्त नौकरी का जितना भी समय बचा है उसकी भी तनख्वाह परिवार को ही मिल जाती है। वहीं यदि कोई अग्निवीर सैनिक परमानेंट विकलांग हो जाता है तो वह खुद की नौकरी अपने बेटे या बेटी के लिए आरक्षित रख सकता है।
दरअसल, राजस्थान सरकार ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि अगर राज्य का कोई ‘अग्निवीर’ युद्ध में शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को ‘करगिल पैकेज’ के तहत सुविधाएं दी जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा राजस्थान के शहीद ‘अग्निवीर’ को देय राहत पैकेज के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने यह जानकारी दी।
सरकार ने जवाब में कहा कि अग्निवीर भी सशस्त्र सेनाओं का अंग हैं और अगर उन्हें युद्ध में मृतक (बैटल कैज्युअल्टी-फैटल) घोषित किया जाता है तो अग्निवीर पर भी राज्य सरकार द्वारा ‘करगिल पैकेज’ के तहत देय समस्त सुविधाएं लागू होंगी।
बता दें कि जूली ने अपने सवाल में पूछा था कि ‘क्या सरकार राज्य के अग्निवीर सैनिकों के शहीद होने पर केंद्र के अतिरिक्त कोई राहत पैकेज देने का विचार रखती है?’ संशोधित ‘करगिल पैकेज’ के तहत राज्य के शहीद सैनिकों के परिवारों को नकद राशि, भूमि और सरकारी नौकरी दी जाती है। इस फैसले के बाद अग्निवीर की पत्नी को 25 लाख नकद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी और माता-पिता को 5 लाख मिलेंगे। बता दें कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण भी मिलेगा। इसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने पहले ही कर दी थी।
ये भी मिलेगी सुविधा-
शहीद अग्निवीर के बच्चों को फ्री शिक्षा
शहीद अग्निवीर के नाम से स्कूल या सरकारी बिल्डिंग का नामकरण
शहीद अग्निवीर के परिजनों को रोडवेज में फ्री यात्रा, बिजली कनेक्शन

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