भोपाल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विभाग में किये जा रहे कल्याणकारी कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की शत-प्रतिशत पंचायतों में पंचायत भवन बनाये जायेंगे। पंचायत भवन विहीन 1400 ग्राम पंचायतों के लिये पंचायत भवनों की स्वीकृति प्रथम चरण में जारी की जा रही है। साथ ही स्थानीय ग्रामीण समुदाय के लिये सामुदायिक भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रम सामग्री का अनुपात अभी तक जिला स्तर पर संधारित होता था। अब इसको जनपद स्तर पर संधारित किया जाएगा। 25 लाख तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार सरपंचों को दिए गए हैं। तकनीकी स्वीकृति के लिये सहायक यंत्री को अधिकृत किया गया है।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि सहायक यंत्री को तकनीकी स्वीकृति जारी करने के अधिकार की सीमा 15 लाख रूपये से बढ़कर 25 लाख की गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कपिलधारा की इकाई लागत राशि तथा पेयजल के लिये बनाने वाले सामुदायिक कूप की लागत राशि में अंतर है। इसको युक्ति युक्त करने का अनुरोध किया गया है, इस पर विचार किया जाएगा। पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 का दुरुपयोग सरपंच के विरुद्ध ना हो इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले तथा आदतन शिकायतकर्ता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संवाद हुआ है।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरपंचों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव तीन चौथाई बहुमत से पास करने एवं तीन वर्ष पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान नगरीय निकायों की तरह पंचायत में भी किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे स्वीकार किया है। रोजगार सहायक एवं सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार सरपंच को दिये गये है। जिसमें ग्राम रोजगार सहायक के मूल्यांकन प्रपत्र का स्वीकारकर्ता सरपंच को बनाया गया है। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 22 के अंतर्गत सरपंचों को जनपद पंचायत में रोस्टर के हिसाब से 20% प्रतिवर्ष बुलाए जाने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

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