भोपाल
राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिये अपग्रेडेशन राशि स्वीकृत की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी लाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त अतिशेष चावल को केन्द्रीय पूल में त्वरित गति से परिदान करने एवं प्रदेश में उपार्जित धान की भारत सरकार द्वारा मिलिंग के लिये निर्धारित समयावधि में मिलिंग कराये जाने के उद्देश्य से अपग्रेडेशन राशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग के लिये मिलिंग प्रोत्साहन राशि 50 रुपये प्रति क्विंटल पर म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में जमा करने के लिये नियत की गई है। इसमें भारतीय खाद्य निगम को परिदान के बंधन को नहीं रखा जायेगा। मिलिंग अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक एवं अधिकतम 80 प्रतिशत म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन तथा 20 प्रतिशत से अधिक एवं 60 प्रतिशत के मध्य भारतीय खाद्य निगम को परिदान किये जाने पर 50 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 40 रूपये प्रति क्विटल अपग्रेडेशन राशि के रूप में दी जायेगी।
मिलिंग अनुपात अधिकतम 40 प्रतिशत म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन तथा 60 प्रतिशत से अधिक भारतीय खाद्य निगम को परिदान किए जाने की सहमति पर 50 रूपये प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 120 रुपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि के रूप में दी जायेगी।
विभिन्न विकल्पों अनुसार मिलिंग की अपग्रेडेशन राशि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की मिलिंग के लिये लागू की जायेगी। मिलर द्वारा मिल की निर्धारित क्षमता का न्यूनतम 30 प्रतिशत अथवा जिले में उपलब्ध धान की मात्रा के आधार पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत तक कस्टम मिलिंग करने पर यह राशि दी जायेगी। मिलर द्वारा निर्धारित न्यूनतम मात्रा की मिलिंग नहीं किये जाने पर नियमानुसार दाण्डिक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही मिलर को देय मिलिंग प्रोत्साहन राशि एवं अपग्रेडेशन राशि में अनुपातिक रूप से कटौती की जायेगी। इसके अंतर्गत 15 प्रतिशत से अधिक एवं 30 प्रतिशत से कम मिलिंग करने वाले मिलर्स से प्रोत्साहन राशि एवं अपग्रेडेशन राशि की 25 प्रतिशत कटौती की जायेगी। इसी प्रकार 15 प्रतिशत एवं उससे कम मिलिंग करने वाले मिलर्स से प्रोत्साहन राशि एवं अपग्रेडेशन राशि की 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी।

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