भोपाल
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा एक नई व्यवस्था की जा रही है। जिसके तहत अब पुलिस अधीक्षकों (SP) को डीएसपी के तबादलों का अधिकार मिलेगा। वर्तमान में आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के स्थानांतरण का अधिकार पुलिस अधीक्षक के पास है, लेकिन अब यह अधिकार उप पुलिस अधीक्षकों (डीएसपी) तक विस्तारित किया जाएगा।
अभी तक डीएसपी या एसडीओपी स्तर के अधिकारियों को उनके स्थानांतरण के लिए पुलिस मुख्यालय से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिसमें समय की बर्बादी होती थी। अब पुलिस अधीक्षकों को यह अधिकार देने का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को तेज करना है, ताकि कानून-व्यवस्था के मुद्दों को तुरंत निपटाया जा सके।
तबादला प्रक्रिया में सुधार
मध्य प्रदेश में छोटे जिलों में 5 से 7 डीएसपी होते हैं, जबकि बड़े जिलों में यह संख्या 10 से अधिक हो सकती है। डीएसपी स्तर के अधिकारियों के पास कानून-व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, और कभी-कभी उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) जैसे अधिकारियों को तात्कालिक रूप से इधर-उधर करने की जरूरत होती है। हालांकि, पुलिस मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, जिसके कारण तत्काल कार्रवाई में देरी होती थी।
तबादला प्रक्रिया में प्रभारी मंत्री की भूमिका
पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस नई व्यवस्था में, तबादला करने से पहले प्रभारी मंत्री की अनुशंसा आवश्यक होगी। इस व्यवस्था के तहत, पुलिस अधीक्षकों को डीएसपी के स्थानांतरण के अधिकार मिलने से जिलों में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, यह नई व्यवस्था अप्रैल से प्रभावी हो सकती है, जिससे पुलिस व्यवस्था में और सुधार की उम्मीद है।
5 बिंदुओं पर समझिए पूरी स्टोरी
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत पुलिस अधीक्षकों (SP) को अब डीएसपी (उप पुलिस अधीक्षक) के तबादलों का अधिकार मिलेगा।
वर्तमान में, पुलिस अधीक्षक के पास आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के स्थानांतरण का अधिकार था। लेकिन अब यह अधिकार डीएसपी तक विस्तारित किया जाएगा।
अब तक, डीएसपी और एसडीओपी को अपने तबादले के लिए पुलिस मुख्यालय से मंजूरी लेनी पड़ती थी। जिससे प्रक्रिया में समय की बर्बादी होती थी।
मध्य प्रदेश में छोटे जिलों में 5 से 7 डीएसपी होते हैं। जबकि बड़े जिलों में यह संख्या 10 से अधिक हो सकती है।
इस नई व्यवस्था के तहत, डीएसपी के स्थानांतरण के लिए पुलिस अधीक्षक को प्रभारी मंत्री की अनुशंसा प्राप्त करना जरूरी होगा।

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