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मुंबई

मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट फिर से जारी किया है, क्योंकि वह 2012 में पांच सितारा होटल में एक एनआरआई व्यवसायी पर सैफ अली खान द्वारा कथित हमले से संबंधित मामले में गवाह के रूप में पेश होने में विफल रही हैं। अरोड़ा उस समूह का हिस्सा थीं जो 22 फरवरी, 2012 को कथित घटना के समय खान के साथ होटल में डिनर के लिए गए थे।

कोर्ट ने सबसे पहले 15 फरवरी को अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। सोमवार को दोबारा वारंट जारी किया गया क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा की शिकायत के बाद सैफ अली खान और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जब झगड़ा हुआ तो होटल में अभिनेता के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर, उनकी बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा और कुछ पुरुष मित्र मौजूद थे।

पुलिस के अनुसार, जब शर्मा ने अभिनेता और उनके दोस्तों की तीखी नोकझोंक का विरोध किया, तो सैफ ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया और बाद में शर्मा की नाक पर मुक्का मारा, जिससे उनकी नाक टूट गई। एनआरआई व्यवसायी ने सैफ और उनके दोस्तों पर अपने ससुर रमन पटेल को पीटने का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर, सैफ ने दावा किया है कि शर्मा ने भड़काऊ बयान दिए और उनके साथ आई महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके कारण हंगामा हुआ। सैफ और उसके दो दोस्तों – शकील लदाक और बिलाल अमरोही – पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (हमला) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

वहीं इससे पहले मलाइका अरोड़ा की बहन औा एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा ने कोर्ट में गवाही दी थी। उन्होंने बताया कि होटल ने उनके ग्रुप को एक सेपरेट जगह मुहैया कराई थी और वो लोग वहां क्वालिटी टाइम बिता रहे थे तभी अचानक शिकायतकर्ता वहां आ पहुंचा और चिल्लाने लगा और गालियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था- उस आदमी ने हमें गालियां देनी शुरू कर दी और हमें भयंकर परिणाम भुगतने की धमकी देने लगा।
 

 

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