MY SECRET NEWS

जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के किसान 31 दिसम्बर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। योजना में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना स्वैच्छिक है, किन्तु ऋणी कृषक जो फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे 24 दिसम्बर तक सम्बन्धित बैंक व वित्तीय संस्था को लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। जिन किसानों ने 31 दिसम्बर तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है, उन किसानों का बीमा सम्बन्धित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जायेगा। जिन किसानों ने ऋण नहीं ले रखा है, वे किसान नजदीकी सीएससी (सिटीजन सर्विस सेंटर) या किसी बैंक के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। गैर ऋणी किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाकर फसलों का बीमा करवा सकते हैं। फसलों का बीमा करवाने पर बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। तथापि वाणिज्यिक फसलों के लिए कृषक प्रीमियम 5 प्रतिशत निर्धारित है। इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए  कृषकों को व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, किसान गोष्ठी और रात्रि चौपाल आयोजित करवाकर फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के पूर्व 33 जिलों के आधार पर भरतपुर, चूरू, राजसंमद, जालौर, डूंगरपुर, टोंक व करौली में रिलायन्स जनरल इंन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, श्रीगंगानगर, अलवर और बूंदी में क्षेमा जनरल इन्श्योरेन्स लिमिटेड तथा हनुमानगढ, धौलपुर, कोटा, बीकानेर, सिरोही, सवाईमाधोपुर, बांसवाडा, जैसलमेर, झुन्झूनु, अजमेर, उदयपुर, नागौर, भीलवाडा, प्रतापगढ, जोधपुर, दौसा, बांरा, बाडमेर, सीकर, चित्तौडगढ, झालावाड, पाली और जयपुर में एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।

Loading spinner
यूजफुल टूल्स
QR Code Generator

QR Code Generator

Age Calculator

Age Calculator

Word & Character Counter

Characters: 0

Words: 0

Paragraphs: 0