MY SECRET NEWS

Wednesday, June 17, 2026 2:15 pm

दोषी को 20 साल की सजा, राजस्थान-पाली में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म

पाली.

पाली जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने अपहरण और दुष्कर्म के दोषी पाए गए नैनूलाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक मनीष ओझा ने बताया कि यह मामला सोजतरोड थाना क्षेत्र का है। 9 फरवरी 2023 को एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया कि शाहपुरा जिले के हनुमान नगर थाना क्षेत्र निवासी नैनूलाल कोयले का काम करता था। 8 फरवरी 2023 को नैनूलाल ने उसकी नाबालिग भतीजी का अपहरण कर लिया। नैनूलाल ने उससे शादी करने के लिए ऐसा किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग और आरोपी की तलाश शुरू की। लगभग पांच महीने पहले पुलिस ने नैनूलाल को गिरफ्तार कर और कोर्ट में पेश किया था। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

दुष्कर्म करने के बाद मां बनी पीड़िता
पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के न्यायाधीश जगदीश वाणी ने इस मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के साथ उसे मां बनाने का दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Loading spinner

Leave a Comment