इलाहाबाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को वीडी सावरकर मानहानि मामले में राहत देने से इनकार किया, जो लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है।गांधी ने पिछले साल दिसंबर में उन्हें आरोपी के तौर पर समन करने के अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अपनी याचिका में गांधी ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें शिकायतकर्ता एडवोकेट नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी गई।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि गांधी के पास CrPC की धारा 397 (BNSS की धारा 438) के तहत सेशन जज के समक्ष जाने का उपाय उपलब्ध है। इसे देखते हुए न्यायालय ने उनकी याचिका का निपटारा किया।

जैसा कि बताया गया, गांधी को पिछले साल दिसंबर में अभियुक्त के रूप में अदालत ने तलब किया, जिसमें पाया गया कि गांधी ने अपने भाषण के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण से पहले विचलित करने वाले पर्चे के माध्यम से समाज में नफरत और दुर्भावना फैलाई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि सावरकर अंग्रेजों के सेवक थे और उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली।

एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन)/एसीजेएम, लखनऊ, आलोक वर्मा ने दिसंबर में पारित अपने आदेश में कहा, "प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से छपे पर्चे और पर्चे बांटना दर्शाता है कि राहुल गांधी ने समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाकर राष्ट्र की बुनियादी विशेषताओं को कमजोर और अपमानित किया।"

यह आदेश एडवोकेट पांडे द्वारा दायर शिकायत मामले पर पारित किया गया, जिसमें दावा किया गया कि गांधी ने समाज में नफरत फैलाने के इरादे से राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेजों का सेवक कहा, और कहा कि उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली थी।

याचिका में कहा गया,

"राष्ट्रवादी विचारधारा के महान नेता कांतिवीर दामोदर स्वतंत्रता के इतिहास में निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत माता को उनकी गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों को सहन किया और गांधी जी ने सावरकर जी के प्रति हीन भावना फैलाने के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर उनका अपमान किया और घृणास्पद बातें कहीं।"

 

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