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जयपुर,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसम्बर, 2024 से ’गिव अप’ अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत ऊपर वर्णित अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 23 अपात्र लाभार्थियों एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 21 अपात्र लाभार्थियों सहित कुल 44 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऐसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो अथवा जिसके सभी सदस्यों की कुल आय 1 लाख रुपये वार्षिक से अधिक हो या निजी चौपहिया वाहन धारक या आयकरदाता हो सम्मिलित है, को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने हेतु आवेदन करवाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अब तक हजारों परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। पूर्व में उक्त अभियान की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित थी परन्तु वर्तमान में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा उक्त अवधि को 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाया जाकर अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाये जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया है।

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