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निचली अदालत ने मामले को बहुत ही लापरवाही से लिया, बेगुनाह 14 सालजेल में रही

जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला को 14 साल बाद आजादी दी है। हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में जेल में बंद महिला को बरी कर दिया और उसे झूठे मामले में फंसाने के लिए पांच गवाहों और तीन जांच अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष के गवाहों और जांच अधिकारियों को बिना ऐक्शन लिए छोड़ दिया जाता है, तो इससे बेईमान लोगों को निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसाने का बढ़ावा मिलेगा। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और विशाल मिश्रा की पीठ ने निचली अदालत की भी खिंचाई की और कहा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचली अदालत के जज ने मामले को बहुत ही लापरवाही से लिया और कानून की नजर से सबूतों का मूल्यांकन नहीं किया। क्या है मामला दरअसल, खंडवा जिले के पिपलोदा गांव की रहने वाली सुरजाबाई और उसकी बहन भूरीबाई (जो उस समय 20 वर्ष की थीं) को सितंबर 2008 में अपने बहनोई हरि उर्फ ​​भग्गू की जहर देकर और गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।अदालत ने मामले में खामियां पाईं जिसमें बताया गया था कि सुरजाबाई और भूरीबाई ने हरि की हत्या की और उसे नीम के पेड़ पर लटका कर इसे आत्महत्या का मामला दिखाने की कोशिश की। सुरजाबाई ने बताया कि उसकी सास ने उसे आत्महत्या के बारे में बताया था। वह उसे (मृतक को) बैलगाड़ी से अस्पताल ले गई और बाद में पुलिस को सूचना दी। दिसंबर 2010 में खंडवा की एक ट्रायल कोर्ट ने दोनों महिलाओं को दोषी ठहराया था। भूरीबाई को जमानत मिल गई, लेकिन सुरजाबाई तब से जेल में है। उसने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की। अदालत को जांच में कई खामियां मिलीं। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि अपीलकर्ता सुरजाबाई से दुश्मनी के कारण अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उसे झूठे केस में फंसाया है। अदालत ने कहा कि चूंकि अपीलकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले के आधार पर अदालत ने स्वयं ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का अध्ययन किया और राज्य के वकील की बातें सुनीं। 16 अक्टूबर को कोर्ट ने आदेश में कहा, 'सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भूरीबाई, जो सुरजाबाई की बहन है और गर्भवती थी, को भी बिना किसी आधार के इस मामले में फंसाया गया। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतक को सुरजाबाई के घर में कोई जहरीला पदार्थ दिया गया था। इसके अलावा अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी विफल रहा है कि मृतक को अस्पताल ले जाने वाली सूरजबाई या भूरीबाई ही थी।' Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 43

शाहरुख ने खुद को हिंदू बताकर की दोस्ती, फिर जबरन शादी और रेप, अब उम्रकैद

 अलवर राजस्थान के अलवर में धर्म छुपाकर नाबालिग लड़की संग दोस्ती कर उसके बाद धोखे से शादी और दुष्कर्म करना शाहरुख नाम के युवक को महंगा पड़ गया। अदालत में दोषी साबित होने के बाद अब उसे जीवनभर जेल में ही रहना होगा। अलवर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट की स्पेशल कोर्ट (संख्या चार) ने धर्म छुपाकर नाबालिग लड़की से धोखाधड़ी से शादी करने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को शुक्रवार काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट की जज हिमांकनी गौड ने आरोपी शाहरुख को नाबालिग से धर्म छुपाकर धोखाधड़ी से शादी करने और दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उसे 67 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरवरी 2021 में शाहरुख ने खुद को सुमित बताकर नाबालिग से दोस्ती की थी। वह कलावा पहनकर और टीका लगाकर नाबालिग को मंदिर ले जाता था। बाद में वह उसे राजगढ़, जयपुर और दिल्ली ले गया। जहां आर्य समाज के वैदिक ट्रस्ट में खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लिए, लेकिन पीड़िता ने शादी से इनकार कर दिया। वहां से शाहरुख उसे गुरुग्राम ले गया, जहां पीड़िता को उसका वास्तविक नाम पता चला। इस पर शाहरुख ने उससे मारपीट की और दुष्कर्म किया। गुरुग्राम से ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कारावास वहीं, राजस्थान के ही झुंझुनु में भी पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को शुक्रवार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। स्पेशल जज ने अभियाेगी सुरेश कुमार को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले के अनुसार, उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र में 13 अप्रैल 2019 को पीड़िता से दुष्कर्म किया, जब वह घर पर अकेली थी। सुरेश ने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 36

कर्नाटक कोर्ट ने एक साथ 101 लोगों को सुना दी उम्रकैद की सजा, 10 साल पहले दलित बस्ती में लगाई थी आग

कोप्पल  कोप्पल जिले की एक अदालत ने दलित समुदाय की बस्ती में आग लगाने के मामले में 101 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।आरोपियों को हाल ही में दोषी ठहराया गया था और अदालत ने सजा सुनाई।जाति आधारित हिंसा से जुड़ा यह मामला 28 अगस्त 2014 को गंगावती तालुका के मारकुंबी गांव का है।आरोपियों ने दलित समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी थी। दलितों को नाई की दुकान और ढाबों में प्रवेश से मना करने को लेकर झड़प शुरू हुई थी। इस घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में 117 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से 16 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। जानें क्या था पूरा मामला जाति आधारित हिंसा से जुड़ा यह मामला 28 अगस्त 2014 को गंगावती तालुका के मारकुंबी गांव का है। आरोपियों ने दलित समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी थी। दलितों को नाई की दुकान और ढाबों में प्रवेश से मना करने को लेकर झड़प शुरू हुई थी। गांव में छुआछूत पर सवाल उठाने वाले कुछ दलित युवकों की सक्रियता से नाराज होकर आरोपियों ने दलितों की बस्ती में घुसकर उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी थी। आरोपियों ने घरों को भी नष्ट कर दिया और दलितों पर हमला किया। 16 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत इस घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में 117 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से 16 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। 21 अक्टूबर को प्रतिवादियों को दोषी ठहराने वाले पीठासीन न्यायाधीश ने कहा, "फैसले का मकसद इंसाफ को बनाए रखना और जाति आधारित हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना है."     Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 46

पत्नी की हत्या के मामले में उसके पति को आजीवन कठोर कारावास

 खंडवा  खंडवा जिले के ग्रामीण अंचल में अपनी पत्नी की दराती से हत्या करने वाले पति को अब आजीवन जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। खालवा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील हरसूद ने ढाई साल पुराने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 1,000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। खंडवा जिले के हरसूद तहसील न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने वाले दुलीचंद पिता कैलाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुलीचंद, जो सिरपुर थाना खालवा का निवासी है, ने अपनी पत्नी को पेट और हाथ में दराती मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसे भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान ने की थी। पति ने पेट पर किया था वार अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान ने बताया कि मृतका ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में कहा था कि वह ग्राम सिरपुर में रहकर घरेलू कामकाज के साथ मजदूरी करती थी। 16 मई की रात को वह अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रही थी। उसके सास-ससुर अगले कमरे में सो रहे थे और वह अपने पति दुलीचंद और अपनी बेटी के साथ अंदर के कमरे में सो रही थी। इस दौरान उसके दो बच्चे मौसी के घर इंदौर गए हुए थे। उसी रात करीब 8:45 बजे उसके पति ने दराती से उसके पेट पर वार किया। इसके अलावा, उसने उसके बाएं हाथ की कोहनी, दाहिने कंधे और गले के पास भी दराती से वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। वह चिल्लाई, तो उसके सास-ससुर अंदर आए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मृतका ने बताया कि उसका पति पहले भी उससे विवाद करता था और उस रात उसने उसे जान से मारने की कोशिश की। चोटों के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 45

जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात के खिलाफ अपने विचार रखे थे, HC ने दे दी 29 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत

मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 साल की एक रेप पीड़िता को मेडिकल बोर्ड के ओपीनियन के खिलाफ 29 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात के खिलाफ अपने विचार रखे थे। जस्टिस सारंग कोटवाल और नीला गोखले की बेंच ने कहा, पीड़िता की सुरक्षा और इच्छा किसी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बता दें कि पीड़िता की प्रेग्नेंसी 24 सप्ताह की सीमा को पार कर चुकी थी। इसके बाद पीड़िता की मां ने हाई कोर्ट का रुख किया। पीड़िता के मां-बाप दिहाड़ी मजदूर हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि एक जानने वाले शख्स ने ही जुलाई में उसके साथ रेप किया था। 1 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया था। उस वर्क वह 27 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। 9 अक्टूबर को डॉक्टरों के बोर्ड ने पाया कि 19.1 हफ्ते के बाद भ्रूण में कोई समस्या नहीं थी। बोर्ड ने कहा कि अगर नाबालिग का गर्भपात किया जाता है तो उसके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। ऐसे में फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए गर्भपात करवाना सही नहीं है। वहीं पीड़िता की मां के वकील ने कोर्ट में कहा कि प्रेग्नेंसी पूरी होने में अभी 8 से 9 सप्ताह का वक्त है। ऐसे में संभव है कि बच्चा स्वस्थ और जीवित पैदा हो। उन्होंने पैदा होने वाले बच्चे को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि उसके स्वस्थ्य रहने की भी संभावना कम है। जजों ने इस बात पर गौर किया। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रेग्नेंसी बनाए रखने से पीड़िता के स्वास्थ्य को खतरा है तो गर्भपात सही है। कोर्ट ने यह भी देखा कि पीड़िता गरीब परिवार से है और अभी बच्चे की परवरिश भी उसके लिए मुश्किल काम है। ऐसे में वह भी गर्भपात करवाने के ही पक्ष में है। जजों ने कहा, पीड़िता की सुरक्षा सबसे बड़ा निर्णायक बिंदु है। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि अगर बच्चा जिंदा पैदा होता है तो उसकी परवरिश का इंतजाम किया जाए और फिर किसी को गोद दे दिया जाए। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 50

ट्रांसपोर्ट कंपनी पर कोर्ट ने लगाया एक करोड़ से अधिक राशि का जुर्माना

भोपाल दिसंबर 2018 में इंदौर भोपाल हाईवे पर एक निजी बस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मारी थी. इस हादसे में गाड़ी में सवार महिला व बाल विकास परियोजना के अधिकारी रंजीत धर्मराज की मौके पर मौत हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने न्याय के लिए न्यायलय का रुख किया था. अब 5 साल बाद इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है. कंपनी परिजनों को एक करोड़ से अधिक राशि का करें भुगतान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि रंजीत धर्मराज महिला व बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ थे और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से इंदौर से भोपाल जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में सोनकच्छ के पास वर्मा ट्रेवल्स की बस ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए परिजनों को एक करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि देने के नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने कहा कि गलती बस का संचालन कर रही निजी कंपनी की है. इस स्थिति में क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा कंपनी परिजनों को भुगतान करें. बिना परमिट इंदौर-भोपाल रूट पर दौड़ रही थी निजी कंपनी की बस बता दें कि जब अधिकारी रंजीत धर्मराज की स्कॉर्पियो गाड़ी को वर्मा बस ने टक्कर मारी थी, उस दौरान बस में परमिट नहीं था और परमिट के इस बस का संचालन किया जा रहा था. इतना ही नहीं रूट परमिट ना होने के बाबजूद ये बस इंदौर-भोपाल रूट पर दौड़ रही थी. Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 49

धार कलेक्टर सहित दो अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी …

इंदौर  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार जिले के कलेक्टर प्रियांक मिश्र और जिला पंचायत के मुख्य तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी शृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर यह आदेश जारी किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रसन्ना भटनागर ने बताया कि याचिकाकर्ता मिथुन चौहान ग्राम पंचायत नालछा जिला धार में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ था। 25 फरवरी 2017 को स्वास्थ खराब होने के कारण वह एक दिन कार्य पर उपस्थित नहीं हो सका। एक दिन की अनुपस्थिति को कदाचरण बताते हुए, बिना जांच किए और बिना सुनवाई का अवसर दिए उसे हटा दिया गया। हाईकोर्ट में लगाई थी रिट याचिका उक्त आदेश को चुनौती देते हुए ग्राम रोजगार सहायक ने अपील प्रस्तुत की, लेकिन अपील भी निरस्त कर दी गई। जिसके बाद उसने 2019 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में रिट याचिका प्रस्तुत की। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 22 अगस्त 2023 को उसकी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि ग्राम रोजगार सहायक को 50 प्रतिशत पिछले वेतन सहित वापस नौकरी पर रखा जाए। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया इस आदेश को चुनौती देते हुए शासन के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, लेकिन 3 जुलाई 2024 को अपील भी निरस्त हो गई। अपील निरस्त होने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया।याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 20 सितंबर 2024 को शासन को यह निर्देश दिए कि वह आदेश का पालन करें। इसके साथ ही 4 अक्टूबर 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही उक्त दोनों अधिकारी हाईकोर्ट में उपस्थित रहे। इसलिए न्यायालय द्वारा कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 62