पुलिस ने एमवी एक्ट में पकड़ा, राजस्थान-अजमेर में स्कॉर्पियो में विधायक का स्टीकर लगाकर रौब झाड़ रहा था युवक

अजमेर. अजमेर ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीखाराम काला ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने बिना नंबर की सफेद स्कॉर्पियो को एमवी एक्ट में जब्त किया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीखाराम काला के निर्देश पर अजमेर के फव्वारा सर्किल पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल गिरिराज ने बिना नंबरी, काली फिल्म लगी और पुलिस का सायरन (हूटर) लगी सफेद स्कॉर्पियो को आते देखा तो उसे रोका गया। इस पर स्कॉर्पियो मालिक विधायक का रौब झाड़ते हुए ट्रैफिक दीवान से उलझने लगा। ट्रैफिक पुलिस के दीवान ने जब एमबी एक्ट में कार्रवाई करने की बात कही तब जाकर वाहन मालिक ने अपने तेवर ढीले किए। ट्रैफिक पुलिस ने जब्त व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो से 15वीं विधानसभा का स्टीकर हटाया और कार को एमवी एक्ट में जब्त कर लिया। फर्जी तरीके से एमएलए के स्टीकर लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अजमेर ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर (पीएचक्यू) ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अजमेर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीखाराम काला की कार्रवाई को सराहनीय बताते हुए राजस्थान के अन्य शहरों के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी इस तरह की कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीखाराम काला अब तक 10 से अधिक विधायक के स्पीकर लगे वाहनों को जब्त कर वाहन मालिकों को सबक सिखा चुके हैं, जिसके चलते अजमेर ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीकाराम काला की हर कोई सराहना कर रहा है। स्कॉर्पियो में सवार परिवार की महिलाएं हुई शर्मिंदा ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान बिना नंबर स्कॉर्पियो में वाहन चालक का परिवार भी बैठा था। इसमें तीन महिलाएं थीं। इस कार्रवाई के बाद परिवार की महिलाएं शर्मिंदा हुईं और मीडिया कर्मियों से नजर छिपाते हुए ट्रैफिक पुलिस की गुमटी में जाकर बैठ गईं। वहीं, कुछ समय बाद वाहन चालक ने दूसरा अन्य वाहन मंगाकर परिवार को लेकर रवाना हो गया। जारी रहेगी कार्रवाई ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीखाराम काला ने बताया कि यातायात पुलिस एमएलए का स्टीकर लगाकर घूमने वाले वाहनों, काली फिल्म चढ़े वाहनों, पुलिस का सायरन (हूटर) लगाने वालों के साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों पर आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 42

मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में MV Act में संशोधनों का प्रस्ताव पेश करेगी

नई दिल्ली सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) को दावों के समाधान के लिए 12 महीने की समय-सीमा देना और मोटरसाइकिलों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (अनुबंध गाड़ी) के तहत शामिल करके उनके व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति देना शामिल है। इसमें रैपिडो और उबर जैसे एग्रीगेटर्स द्वारा उनके उपयोग की अनुमति देना भी शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब यात्रियों को ले जाने के लिए किराए पर लिए गए वाहन हैं। जबकि मौजूदा कानून कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तहत सभी वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति देता है। वहीं, प्रस्तावित संशोधन का मकसद मोटरसाइकिलों के संबंध में कानूनी स्पष्टता प्रदान करना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह कुछ राज्यों द्वारा राइड-हेलिंग सर्विस के लिए दोपहिया वाहनों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के मद्देनजर किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय यात्री सुरक्षा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मोटरसाइकिलों को शामिल करने के लिए 'कैब एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस' को संशोधित कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले 67 प्रस्तावित संशोधनों में 'शैक्षणिक संस्थानों की बसों' की नई परिभाषा और हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) को उनके सकल भार (ग्रॉस वेट) के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रस्ताव शामिल है। पहली बार, तिपहिया वाहनों की परिभाषा भी सुझाई गई है। ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक मामले के बाद किए गए हैं। एक प्रमुख संशोधन में 'शैक्षणिक संस्थान बस' को किसी भी वाहन के रूप में फिर से परिभाषित करने की कोशिश की गई है। जिसमें चालक को छोड़कर छह से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, जो छात्रों और कर्मचारियों के परिवहन के लिए संस्थान द्वारा स्वामित्व में, लीज पर या किराए पर लिया जाता है। मंत्रालय ने ड्राइवरों और नियोक्ताओं की जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऐसी बसों द्वारा किए गए ट्रैफिक उल्लंघन के लिए दंड को दोगुना करने का भी प्रस्ताव किया है।   सरकार सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए शीघ्र संसदीय मंजूरी के लिए दबाव बना रही है। जो इस बात की जांच कर रहा है कि क्या हल्के वाहन लाइसेंस वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के भार रहित परिवहन वाहन को चला सकता है। जिसे 'माल हल्के मोटर वाहन' के रूप में जाना जाता है। एक अन्य प्रस्तावित संशोधन राज्यों को कैब एग्रीगेटर्स, ऑटोमेटेड टेस्ट स्टेशनों (एटीएस) और 'मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों' के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जिसके लिए आवेदन जमा करने के छह महीने के भीतर फैसला लेना आवश्यक होगा। अगर राज्य इस समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने में नाकाम रहते हैं, तो केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को प्राथमिकता दी जाएगी। Pushpendra“माय सीक्रेट न्यूज़” यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपको देश – दुनिया और आपके आसपास की हर छोटी-बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाती है। इस वेबसाइट का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेन्द्र जी कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता में BJC (बेचलर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) और MJC (मास्टर ऑफ़ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री 2011 में हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र से हासिल की है। उन्होंने भोपाल के स्वदेश, राज एक्सप्रेस, राष्ट्रीय हिंदी मेल, सांध्य प्रकाश, नवदुनिया और हरिभूमि जैसे बड़े समाचार पत्र समूहों में काम किया है।  और पढ़ें इस वेबसाइट का संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रहा है, जहाँ से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार होती हैं।दे श व प्रदेश जिले की ताजा अपडेट्स व राजनीतिक प्रशासनिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट (my secret news. Com )👈 ✍️ पुष्पेन्द्र , (वरिष्ठ पत्रकार) भोपाल, मप्र  mysecretnews.com recent visitors 64