बिलासपुर

हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के एक मामले में संवेदनशीलता दिखाई है. बेघर महिला की याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट समय से पहले खुला. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. दुर्ग की महिला ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी. क्योंकि थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद महिला का पति लापता है. दुर्ग पुलिस प्रशासन ने बिना चेतावनी महिला के घर को सील कर दिया है. महिला ने सील बंद घर को खुलवाने याचिका लगाई है. कोर्ट ने दुर्ग आईजी को नोटिस कर जल्द सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं.

दुर्ग निवासी उषा कौर ने पुलिस द्वारा सीलबंद किए गए घर को खुलवाने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई. याचिकाकर्ता ने कहा- जिस घर को पुलिस ने सील कर दिया है वहां वह अपने परिवार के साथ रहती हैं. घर सील होने के कारण वह और परिवार के सदस्य बेघर हो गए हैं. याचिकाकर्ता ने 30.09.2024 को पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग को आवास गृह का सील खोलने और गुमशुदा पति की खोजबीन करने के लिए अभ्यावेदन भी दिया था, लेकिनअब तक मामला लंबित है.

दरअसल, एक मामले में याचिकाकर्ता के पति का नाम अन्य व्यक्तियों के साथ एफआईआर में दर्ज है. एफआईआर दर्ज होने के बाद से वह लापता हैं. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया, कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के पति को गिरफ्तार नहीं किया है. जब याचिकाकर्ता के पति की एक मामले में संलिप्तता पाई गई तब पूछताछ करने के उद्देश्य से पुलिस याचिकाकर्ता के घर गई थी, तो घर में ताला लगा था, इसलिए पुलिस ने उसे सील कर दिया है.

अर्जेंट हियरिंग की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने आईजी दुर्ग को नोटिस जारी किया, और याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का शीघ्र सुनवाई कर इस पर निर्णय देने कहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दुर्ग आईजी से संपर्क कर अभ्यावेदन पेश करने कहा है.

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