नई दिल्ली
जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों के मामले में अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक जमानत की मंजूरी दी है।
क्या है मामला?
उमर खालिद फिलहाल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के एक बड़े षड्यंत्र मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज है। खालिद ने पहले भी नियमित जमानत की मांग की थी, जो अदालत ने खारिज कर दी थी।
जमानत की शर्तें
अंतरिम जमानत के दौरान खालिद को कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होगा। इस अवधि के बाद उन्हें दोबारा हिरासत में लौटना होगा।
पृष्ठभूमि : खालिद, जेएनयू के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सितंबर 2020 से जेल में बंद उमर पर 2020 दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। उन्होंने देरी और समानता के आधार पर नियमित जमानत की भी मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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