जोधपुर

नाबालिग से बलात्कार मामले में मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने सात दिन तक इलाज के लिए आपातकालीन पैरोल दे दी है. आसाराम पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में दिल से संबंधित बीमारी का अपना इलाज करा पाएगा. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पैरोल का पूरा खर्चा आसाराम को ही उठाना होगा.

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश मुन्नरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने आसाराम को सात दिनों की आपातकालीन पैरोल देते हुए कहा कि वह सात दिनों तक पुलिस हिरासत में रहकर अपना इलाज करा सकता है.

अदालत में आसाराम की ओर से पेश हुए पेरोकार रामचंद भट्ट ने कहा कि आसाराम की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है. जोधपुर के निजी आयुर्वेद अस्पताल से इलाज करवाने के बावजूद ज्यादा लाभ नहीं हुआ है. अभी पांच दिन पहले भी अचानक तबीयत बिगड़ने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में भर्ती करवाया गया था. आसाराम की उम्र एवं तबीयत को देखते हुए माधव बाग महाराष्ट्र में ही उपचार की बेहतर सुविधा है. उन्होने माधवबाग मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लीनिक खोपोली महाराष्ट्र में ही उपचार की बेहतर सुविधा का हवाला दिया. हालांकि, हाईकोर्ट ने पूर्व में रायगढ़ अलीबाग पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा का हवाला देते हुए असमर्थता जताने वाली रिपोर्ट को देखा.

पुलिस हिरासत में होगा इलाज

कोर्ट ने तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद आसाराम के स्वास्थ्य को देखते हुए सात दिन की आपातकालीन पैरोल मंजूर कर दी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि आने-जाने के समय के अलावा सात दिन तक वहां पर उपचार करवा सकते हैं. कोर्ट ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए दो सहयोगी एवं एक चिकित्सक को साथ जाने की अनुमति भी दी है.

आसाराम को उठाना होगा पैरोल का खर्जा: कोर्ट

कोर्ट ने पुलिस कस्टडी के साथ सात दिन की आपातकालीन पैरोल मंजूर करते हुए हवाई मार्ग से आने-जाने से सहित पूरा खर्चा आसाराम को वहन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा पुलिस कस्टडी का खर्चा भी आसाराम की ओर से ही वहन किया जाएगा. सभी राशि जमा करवाने के बाद आसाराम को उपचार के लिए आपातकालीन पैरोल पर महाराष्ट्र ले जा सकेगा.

'15 अर्जियों हुई थी खारिज'

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस दौरान आसाराम और उसके सहयोगी राजस्थान पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे. किसी भी प्रकार से सुरक्षा में चूक या परेशानी पैदा नहीं करेंगे. इससे पहले अदालत ने आसाराम की 15 से ज्यादा अर्जियों को खारिज कर दिया था.

आपको बता दें कि आसाराम बापू को साल 2013 में इंदौर के आश्रम से एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. साल 2018 में पॉक्सो कानून के तहत दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 83 वर्षीय आसाराम पिछले 11 साल से जेल में है.

 

Loading spinner
यूजफुल टूल्स
QR Code Generator

QR Code Generator

Age Calculator

Age Calculator

Word & Character Counter

Characters: 0

Words: 0

Paragraphs: 0