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गुरदासपुर/पठानकोट (पंजाब)
भारत-पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच पंजाब के सीमावर्ती जिले गुरदासपुर में सख्ती कर दी गई है। गुरदासपुर जिले में अगले आदेश तक रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट लागू रहेगा। पठानकोट में भी ब्लैक आउट कर दिया गया है।

भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। भारत की इस कार्रवाई से पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। ऐसे में पंजाब में अब हाई अलर्ट है। पंजाब के सीमावर्ती जिला गुरदासपुर में अब रोजाना रात को ब्लैक आउट रहेगा। वहीं पठानकोट में भी जिला प्रशासन ने ब्लैक आउट कर दिया है। जानकारी मिल रही है कि पठानकोट बॉर्डर एरिया में धमाके हुए हैं। हालांकि पठानकोट एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। गुरदासपुर के साथ पठानकोट में भी ब्लैक आउट कर दिया गया है। पठानकोट में सभी दुकानें और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।

इसके अलावा फिरोजपुर, अमृतसर, जालंधर, बटाला, फाजिल्का और अबोहर में भी ब्लैक आउट कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी रात साढ़े नौ बजे सायरन बजने की आवाज गूंजी और तुरंत पूरे शहर में ब्लैक आउट कर दिया गया। चंडीगढ़ के डीसी निशांत कुमार यादव का कहना है कि चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक का अलर्ट है। चंडीगढ़ में दो दिन शुक्रवार और शनिवार सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसलिए ब्लैक आउट कर दिया गया है। इसके अलावा मोहाली और पंचकूला में भी ब्लैक आउट कर दिया गया है। मोहाली में दो घंटे के लिए ब्लैक आउट किया गया है और शुक्रवार को सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

जालंधर के करतारपुर के निकट लोगों ने धमाके की आवाजें सुनी है। गांव हीरापुर व पत्तड़ कलां में पाकिस्तान ड्रोन ने गिराए गए हैं। वहीं पठानकोट के मामून कैंट के नजदीक भी ड्रोन बम हमले की सूचना है। लोगों में दशहत फैल गई है। मामून कैंट का पूरा एरिया सेना के अधीन है।

वहीं रात 10 बजे के बाद मोगा, लुधियाना और पटियाला में भी ब्लैक आउट किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से ब्लॉक आउट के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब में सभी तरह के शिक्षण संस्थान अगले तीन दिन तक बंद रहेंगे।  गुरदासपुर जिले में अगले आदेश तक रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट लागू रहेगा। पूरा जिला रात को अंधेरे में डूबा रहेगा। गुरदासपुर पाकिस्तान बॉर्डर के सटा हुआ है। यह आदेश भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील माहौल के कारण भारत सरकार और पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर की तरफ से जारी किया गया है।

यह आदेश केंद्रीय जेल गुरदासपुर और अस्पतालों पर लागू नहीं होगा। हालांकि, इन विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय जेल गुरदासपुर और अस्पतालों की खिड़कियां प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहें और उन्हें अच्छी तरह से ढका जाए ताकि कोई भी रोशनी बाहर न निकल सके।

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