MY SECRET NEWS

बीकानेर

दिल्ली की एक अदालत ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। दिल्ली में मौजूद इस आलीशान भवन का मालिकाना हक नोखा म्यूनिसिपल काउंसिल के पास है। 50 लाख रुपए के एक विवाद में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब दिल्ली में हिमाचल भवन को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में कुर्क करने का आदेश दिया है।

विवाद करीब चार साल पुराना है जिस पर अब कोर्ट ने सख्ती करते हुए कुर्की का आदेश दिया है। जिला जज विद्या प्रकाश ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि नगर पालिका ने पूर्व में जारी कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50,31,512 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया।

कोर्ट ने नगरपालिका नोखा को इस संपत्ति की बिक्री, उपहार या अन्य किसी रूप में किसी और को ट्रांसफर करने से रोक दिया है। अदालत ने नोखा नगर पालिका के प्रतिनिधि को अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। फिलहाल बीकानेर हाउस पर आदेश को चस्पा कर दिया गया है।

Loading spinner
यूजफुल टूल्स
QR Code Generator

QR Code Generator

Age Calculator

Age Calculator

Word & Character Counter

Characters: 0

Words: 0

Paragraphs: 0