GST के हर केस में गिरफ्तारी जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाईं फटकार
Arrest is not necessary in every GST case, Supreme Court reprimands the Central Government सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के प्रावधानों की संवधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि इस एक्ट यह नहीं कहता है कि छानबीन पूरी करने के लिए आपको गिरफ्तारी करनी जरूरी है। नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जीएसटी एक्ट से संबंधित तमाम केसों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब गिरफ्तारी के लिए ठोस साक्ष्य और सामग्री मौजूद हो…