Those who prepare or prepare food for wedding parties should be careful, government has issued a new advisory.
शिवपुरी: बीते दिनों शिवपुरी के एक शादी समारोह में खाना खाने से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी. इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने शादी समारोह समेत विभिन्न आयोजनों में खाना बनाने को लेकर एक खास एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में मैरिज गार्डन संचालक, होटल संचालक, रेस्टोरेंट और डेयरी मालिकों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है.
सरकार ही नहीं दफ्तर भी करोड़ों के कर्जदार, छिंदवाड़ा नगर
सरकारी विभागों पर नगर निगम का करोड़ों रु बकाया, नहीं चुका रहे टैक्स, छिंदवाड़ा से विशेष रिपोर्ट. Not only the government,…
पीएमश्री हाई स्कूल में बच्चों की किताबों से जलाया चूल्हा,
A stove was lit with children’s books at PM Shri High School, followed by a liquor and chicken party. अशोकनगर :…
एमपी में शराब दुकानों पर सख्ती बढ़ी, ओवर रेटिंग और
Strictness increased on liquor shops in MP, special campaign will be launched against over-rating and illegal premises. भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार…
विपणन संघ में अम्बेडकर जयन्ती पर कार्यक्रम, जीवन संघर्षों को
Program organized on Ambedkar Jayanti in Marketing Association, life’s struggles remembered भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ जहांगीराबाद में बाबा…
तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में बढ़ रहीं छिपी बीमारियां, आयुर्वेद विशेषज्ञ
Hidden diseases are increasing in fast paced life, Ayurveda expert Santosh Jaiswal’s free camp in Bhopal-Ujjain संवाददाता: सुशील दामले भोपाल। आज इस…
16 नंबर’ में छिपा है जवाब: राहुल गांधी की पहेली
The answer lies in ‘number 16’: Rahul Gandhi’s puzzle stirs up a stir, is it a reference to South Indian…
खाने की क्वालिटी को लेकर जिम्मेदारी तय
कलेक्टर द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि होटल और मैरिज गार्डन संचालक अथवा कार्यक्रम आयोजक ऐसे लोगों को खाना बनाने का ठेका देंगे जो खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर्ड सामान का इस्तेमाल करते हैं. आयोजक खाना बनाने वालों या केटरर के साथ एग्रीमेंट करेंगे कि क्या-क्या चीजें खाने में बनाई जाएंगी. भोजन को गुणवत्ता पूर्ण रखने की जिम्मेदारी खाना बनाने वाले और कार्यक्रम संचालक दोनों की होगी. साथ ही आदेश में कहा गया है कि खाना बनाने वाले (केटरर) और कार्यक्रम संचालक दोनों को खाना बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री में से 2 किलो 7 दिनों तक बचाकर रखना होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर इन नमूनों की जांच की जा सके.
पैक सामग्री को लेकर भी नियम
इसी के साथ पैक सामग्री के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है. पैक सामग्री का इस्तेमाल करने के बाद एक्सपायरी डेट, लॉट नंबर और बैच नंबर को कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 7 दिनों बाद तक सुरक्षित रखा जाएगा. वहीं, दूध, दही, पनीर, मावा इत्यादि को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिजर में रखने को कहा गया है. खाना बनकर तैयार होने के बाद 4 घंटे के कंज्यूम करना होगा. बासा खाना किसी को खाने के लिए नहीं दिया जाएगा और ना ही बांटा जाएगा. अगर 500 सौ से अधिक लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाए कि खाना बनाने वाला व्यक्ति या उस कार्य में शामिल किसी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग न हो.

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