एमसीबी
छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के परिपालन छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 18 अधीन निर्वाचन की तारीख से 15 दिवस के भीतर तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 55 के अधीन निर्वाचन के अधिसूचना की तारीख से एक माह के भीतर निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष, पार्षद का शपथ ग्रहण व प्रथम सम्मिलन हेतु कलेक्टर ने आदेश जारी कर जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं संबंधित नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत इस प्रकार हैं। नगर पालिका निगम हेतु प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नगर पालिका परिषद् हेतु प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी मनेंद्रगढ़, नगर पंचायत झगराखाण्ड हेतु प्राधिकृति अधिकारी तहसीलदार मनेंद्रगढ़, नगर पंचायत नई लेदरी हेतु प्राधिकृत अधिकारी संयुक्त कलेक्टर जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नगर पंचायत खोंगापानी हेतु प्राधिकृत अधिकारी डिप्टी कलेक्टर जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नगर पंचायत जनकपुर हेतु प्राधिकृत अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी भरतपुर को नियुक्त किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण 08 मार्च 2025 व प्रथम सम्मिलन 09 मार्च 2025 को आहूत करने हेतु विधिवत अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी करेंगे।

Loading spinner
यूजफुल टूल्स
QR Code Generator

QR Code Generator

Age Calculator

Age Calculator

Word & Character Counter

Characters: 0

Words: 0

Paragraphs: 0