MY SECRET NEWS

Friday, June 19, 2026 11:25 pm

जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई प्रक्रिया, दिव्यांगता की चार श्रेणियों में नौकरी देगी सरकार

भिंड
भिंड नगर पालिका ही नहीं बल्कि, मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में दृष्टिबाधित, कम दृष्टिबाधित के लिए सफाई कर्मचारी, चालक और फायरमैन के पद के लिए सरकार ने भर्ती निकाली है। यह जानने के बाद आपके मन में पहला सवाल ये आएगा, क्या एक दृष्टिहीन व्यक्ति इन पदों के योग्य है? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? इसका जवाब अधिकारियों के पास भी नहीं है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 15 जुलाई को प्रदेश की सभी नगरीय निकाय के लिए पत्र जारी किया था। इस पत्र में उल्लेख था कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका में दिए निर्देशों के परिचालन में लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के बाद दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों की पूर्ति के लिए बिंदुओ का पालन किया जाए।

सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत नियमित-संविदा पदों को लेकर दिव्यांगों को 6 प्रतिशत के मान से दिव्यांगता की चार श्रेणी जैसे दृष्टिबाधित, कम दृष्टिबाधित, लोकोमीटर और मूक-बधिर हैं। इन श्रेणियों में 1.5, 1.5 प्रतिशत के हिसाब से पदों का चिन्हांकन किया जाए।
 
26 पदों के लिए 334 आवेदन आए, जानिए भर्ती के नियम
भिंड नगर पालिका द्वारा 26 पदों के लिए नियमित एवं संविदा कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वर्तमान में इन पदों के लिए 334 आवेदन आए हैं।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 34(2) के प्रावधानुसार भर्ती वर्ष में- यदि दिव्यांगता में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्त आगामी भर्ती वर्ष में कैरी फॉरवर्ड होगी।
आगामी वर्ष में भी संबंधित दिव्यांगता में पात्र उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों में परस्पर अदला-बदली की कार्रवाई की जा सकती है।
केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्त को भर सकते हैं।

 

Loading spinner

Leave a Comment